Tajinder Singh Bagga Case Update: तजिंदर सिंह बग्गा को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने दी राहत, 10 मई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक
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Tajinder Singh Bagga Case Update: तजिंदर सिंह बग्गा को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने दी राहत, 10 मई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Tajinder Singh Bagga Case Latest News: तजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने 10 मई तक रोक लगा दी है. अगली सुनवाई तक बग्गा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

तजिंदर सिंह बग्गा को राहत.

Tajinder Singh Bagga Case Hearing: बीजेपी (BJP) नेता तंजिदर सिंह बग्गा (Tajinder Singh Bagga) को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने राहत दे दी है. पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि तजिंदर सिंह बग्गा के खिलाफ अगली सुनवाई तक कोई Coercive नहीं लिया जाए. हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 10 मई को होगी.

तजिंदर सिंह बग्गा को मिली राहत

बता दें कि मोहाली की अदालत की तरफ से अरेस्ट वारंट जारी किए जाने के बाद तजिंदर सिंह बग्गा ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया था. इस मामले पर हाई कोर्ट में बीती रात को सुनवाई हुई, जिसमें अगली सुनवाई तक बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई.

बग्गा ने किया था हाई कोर्ट का रुख

पंजाब पुलिस की तरफ से पिछले महीने उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में मोहाली की अदालत द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने के कुछ घंटों बाद बग्गा ने इसे चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था. जस्टिस अनूप चितकारा ने आधी रात से ठीक पहले अत्यावश्यक आधार पर बग्गा की याचिका पर अपने आवास पर सुनवाई की.

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10 मई तक कोई दंडात्मक कदम नहीं

बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने हाई कोर्ट के आदेश पर कहा, '10 मई तक कोई दंडात्मक कदम नहीं.' हाई कोर्ट बग्गा की उस याचिका पर 10 मई को विचार करेगा, जिसमें पिछले महीने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की गई है. उन्होंने कहा कि अदालत ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है.

वकील चेतन मित्तल ने बताया कि सुनवाई करीब 45 मिनट तक चली. इससे पहले दिन में मोहाली की अदालत ने पिछले महीने दर्ज एक मामले में बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. पंजाब पुलिस ने भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ मामला दर्ज किया था. मोहाली के रहने वाले आम आदमी पार्टी के नेता सनी अहलूवालिया की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था.

गौरतलब है कि 1 अप्रैल को दर्ज एफआईआर में 30 मार्च की बग्गा की टिप्पणी का उल्लेख है, जो उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर बीजेपी युवा मोर्चे के विरोध प्रदर्शन के दौरान की थी. बग्गा के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 153-ए, 505 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था. बग्गा को पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था. हालांकि बग्गा को पंजाब ले जा रहे पुलिसकर्मियों को हरियाणा में रोक लिया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस उन्हें वापस दिल्ली ले आई थी.

(न्यूज़ एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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