सैलरी नहीं मिलने पर iPhone Plant में तोड़फोड़, कंपनी को 437 करोड़ का नुकसान
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सैलरी नहीं मिलने पर iPhone Plant में तोड़फोड़, कंपनी को 437 करोड़ का नुकसान

कर्नाटक के कोलार में स्थित आईफोन फैक्ट्री (iPhone Factory) में भड़के कर्मचारियों ने शनिवार को तोड़फोड़ की थी. कंपनी ने शिकायत में कहा है कि हिंसा के दौरान कर्मचारियों ने हजारों आईफोन (iPhone) लूट लिए थे.

फाइल फोटो।

बेंगलुरु: कर्नाटक के कोलार में स्थित आईफोन (iPhone) बनाने वाली फैक्ट्री में हुई तोड़फोड़ में करीब 437 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. इस फैक्ट्री को ताइवान की विस्ट्रॉन कॉरपोरेशन (Wistron Corporation) संचालित करती है. विस्ट्रॉन कॉरपोरेशन ने शिकायत में जानकारी दी है कि कर्मचारियों द्वारा किए गए तोड़फोड़ में कंपनी को करीब 437 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

  1. कर्मचारी सैलरी नहीं मिलने से नाराज थे
  2. हिंसा के दौरान चोरी हुए हजारों आईफोन
  3. श्रम विभाग ने 3 दिन में भुगतान का आदेश दिया
  4.  

हिंसा के दौरान चोरी हुए आईफोन

बता दें कि कंपनी के कर्मचारी सैलरी नहीं मिलने से नाराज थे और शनिवार को उन्होंने फैक्ट्री में जमकर उत्पात मचाया था. विस्ट्रॉन कॉरपोरेशन (Wistron Corporation) ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा कि हिंसा के दौरान हजारों आईफोन (iPhone) चोरी हो गए, जो नुकसान का सबसे बड़ा कारण है. इसके अलावा श्रमिकों ने असेंबली लाइन और अन्य उपकरणों को भी क्षतिग्रस्त किया.

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3 महीने से चल रहा है विवाद

हिंसा की निंदा करते हुए कर्नाटक के श्रम मंत्री शिवराम हेब्बर (Shivaram Hebbar) ने कहा कि कंपनी को हुए नुकसान अस्वीकार्य हैं. सरकार ने कहा है कि विस्ट्रॉन और कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों के बीच विवाद तीन महीने से चल रहा है. कर्नाटक के श्रम मंत्री शिवराम हेब्बर ने कहा कि विस्ट्रॉन ने अपनी कोलार यूनिट के लिए 8,900 लोगों को काम पर रखने के लिए छह सहायक कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट किया था. इसके अलावा कंपनी में 1200 स्थायी कर्मचारी भी हैं.

गलतफहमी के कारण भड़की हिंसा

राज्य के उद्योग मंत्री जगदीश शेट्टार (Jagadish Shettar) ने कहा कि यह हिंसा विस्ट्रॉन और कर्मचारियों ने बीच के गलतफहमी के कारण भड़की. उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे दे दिए थे, लेकिन उन्होंने कर्मचारियों को भुगतान में देरी की. मंत्री ने कहा, 'श्रम विभाग ने विस्ट्रॉन को नोटिस जारी किया है, जिसमें फर्म को तीन दिनों में बकाया भुगतान करने के लिए कहा गया है.'

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