Toolkit Case: दिशा रवि से फिर पूछताछ करेगी Delhi Police, पटियाला हाउस कोर्ट से मिली एक दिन की रिमांड
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Toolkit Case: दिशा रवि से फिर पूछताछ करेगी Delhi Police, पटियाला हाउस कोर्ट से मिली एक दिन की रिमांड

टूलकिट केस (Toolkit Case) में दिल्ली पुलिस अब दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु मुलुक को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करेगी. पुलिस की अपील पर दिल्ली की एक कोर्ट ने दिशा रवि (Disha Ravi) का एक दिन का रिमांड मंजूर कर लिया है. 

टूलकिट मामले में आरोपी दिशा रवि

नई दिल्ली: टूलकिट केस (Toolkit Case) में गिरफ्तार एक्टिविस्ट दिशा रवि (Disha Ravi) से दिल्ली पुलिस (Delhi Police) फिर पूछताछ करेगी. पुलिस की अपील पर पटियाला हाउस कोर्ट ने उसका एक दिन का रिमांड मंजूर कर लिया. अब साइबर सेल पकड़े गए बाकी आरोपियों को सामने बैठाकर दिशा रवि से पूछताछ करेगी.

दिशा से पूछताछ करना चाहती है पुलिस

बता दें कि टूलकिट मामले (Toolkit Case) में कोर्ट ने 3 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था. न्यायिक हिरासत की यह अवधि खत्म होने पर पुलिस ने सोमवार को उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. वहां पर पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इस केस में कई अन्य आरोपी भी पकड़े गए हैं. जिन्हें सामने बैठाकर दिशा रवि (Disha Ravi) से पूछताछ की जानी है. 

पुलिस ने मांगा 5 दिनों की रिमांड

पुलिस ने कोर्ट से दिशा रवि का 5 दिन की रिमांड देने की मांग की. पुलिस ने कहा कि साजिश बहुत बड़ी है. इस मामले में दिशा रवि, निकिता जैकब (Nikita Jacob) और शांतनु मुलुक (Shantanu Muluk) को एक साथ बैठाकर पूछताछ करनी है. इस मौके पर पुलिस और दिशा रवि के वकील में नोंकझोंक भी हुई. 

दिल्ली पुलिस और दिशा के वकील में ऐसे हुई नोंकझोंक

दिल्ली पुलिस के वकील: टूलकिट मामले (Toolkit Case) की कहानी 11 जनवरी से स्टोरी शुरू हुई. उस दिन जूम मीटिंग होती है, जिसमें 4 लोग शामिल होते हैं. इस मामले में शांतनु और निकिता दो सह आरोपी हैं. शांतुनु को वहां के कोर्ट ने 10 दिन का ट्रांजिट बेल दिया है. वहीं निकिता को हाई कोर्ट से बेल मिली हुई है. 

दिल्ली पुलिस के वकील: दिशा रवि (Disha Ravi) ने अपने ऊपर लगे सारे आरोप शांतनु और निकिता पर डाल दिए हैं. ऐसे में सभी आरोपियों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ के अलावा कोई चारा नहीं बचता. निकिता जैकब को पहले भी जांच अधिकारी ने नोटिस दिया था लेकिन उसने इन्वेस्टिगेशन ज्वॉइन नहीं किया. दिल्ली पुलिस ने कहा कि 21 से 27 जनवरी तक शांतनु मुलुक दिल्ली में मौजूद था.

दिशा रवि के वकील: पहले निकिता और शांतनु दिल्ली पुलिस के पास नही थे. लेकिन अब ऐसा नया क्या है कि जो आज न्यायिक हिरासत का नियम बदलकर फिर पुलिस कस्टडी मांग रहे हैं?

दिशा रवि के वकील: दिशा रवि (Disha Ravi) को 13 फरवरी को गिरफ्तार किया गया. उसकी पांच दिन की पुलिस कस्टडी के बाद फिर से 5 दिन की पुलिस कस्टडी मांग रहे हैं. इसी बीच में 3 दिन की न्याययिक हिरासत में भेज दिया गया. आज इसमें नया क्या है? जो कह रहे हैं, वो सब पुराना है. आज ये न्यायिक हिरासत से पुलिस हिरासत में क्यों लाना चाहते हैं. 

दिशा रवि के वकील: बाकी दोनों आरोपियों के साथ पुलिस पुलिस न्यायिक हिरासत में भी पूछताछ क्यो नही कर सकती है. पुलिस के पास यह अधिकार है. मैंने तो कभी इसका विरोध नहीं किया. कल दिशा की जमानत पर फैसला आने वाला है.

ये भी पढ़ें- Toolkit Case: दिल्ली पहुंचे Nikita Jacob और Shantanu Muluk, साइबर सेल कर रही है पूछताछ

दिशा रवि के वकील: दिल्ली पुलिस ने अपने रिमांड पेपर में कहा है कि निकिता और शांतनु के साथ दिशा रवि के साथ बैठाकर पूछताछ करवाना बेहद जरूरी है. क्या दिल्ली पुलिस को इंतजार था कि जब  निकिता और शांतनु जांच के लिए आएंगे तो फिर कोर्ट से दिशा रवि की पुलिस कस्टडी मांग लेंगे. इसका मतलब आपको पहले से यह पता था कि आपको पुलिस कस्टडी मिल जाएगी.

दिशा रवि के वकील: दिशा रवि (Disha Ravi) इससे पहले भी 5 दिन से पुलिस की कस्टडी में थी. तब इन्होंने क्या किया. एक बार भी बेंगलुरू लेकर नही गए. जहां दिल्ली पुलिस के मुताबिक क्राइम हुआ है. 

पुलिस के वकील: पुलिस कस्टडी को सजा की तरह ही अपराधी क्यों लेता है. हो सकता है कि इस पुलिस कस्टडी में दिशा रवि का ही कुछ फायदा हो जाए. पता नही लोग पुलिस कस्टडी का विरोध क्यों करते हैं.

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