Kanhaiya Lal Tailor Murder Case: उदयपुर में पिछले साल हुए कन्हैयालाल टेलर मर्डर केस में आज बड़ा फैसला आ सकता है. एनआईए की अर्जी पर कोर्ट एक बड़ा डिसीजन लेने जा रही है.
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Udaipur Kanhaiya Lal Tailor Murder Case Latest Updates: उदयपुर में पिछले साल हुए कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ NIA की ओर से पेश की गई चार्जशीट पर लोअर कोर्ट आज यानी 10 जनवरी को फैसला देगी. अगर कोर्ट NIA की चार्जशीट को स्वीकार कर लेती है तो इसके बाद आरोपियों के खिलाफ विधिवत ट्रायल शुरू हो जाएगा. वहीं चार्जशीट स्वीकार न होने की स्थिति में कोर्ट एनआईए को इस मामले में दोबारा जांच का आदेश दे सकता है.
पिछले साल 28 जून को हुई थी क्रूर हत्या
बताते चलें कि सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता नूपुर शर्मा की पोस्ट का समर्थन पर जेहादियों ने उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की क्रूर हत्या कर दी थी. योजना के तहत 2 आरोपी 28 जून 2022 को कपड़ा सिलवाने के बहाने कन्हैयालाल (Kanhaiya Lal Tailor Murder Case) की दुकान पर पहुंचे और इसके बाद तेज धार हथियार से उसकी हत्या कर दी. इस दौरान एक आरोपी ने पीछे से कन्हैयालाल की गर्दन पर वार किया और दूसरे ने घटना का वीडियो बनाया. लोगों में दहशत पैदा करने के लिए जेहादियों ने इस हत्याकांड का वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल भी कर किया, जो अंतत उनके जेल के सींखचों के पीछे पहुंचने की बड़ी वजह भी बन गया.
जांच में सामने आया था पाकिस्तानी कनेक्शन
राजस्थान पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी को गिरफ्तार किया था. जांच में इस हत्याकांड (Kanhaiya Lal Tailor Murder Case) का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई थी. एनआईए ने मुख्य आरोपियों से कई दौर की पूछताछ की. इसके जांच के आधार पर अन्य आरोपियों मोहसिन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद और मुस्लिम मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया.
आरोपियों को मिल सकती है मौत की सजा!
एनआईए ने हाल ही में इन आरोपियों समेत पाकिस्तान निवासी दो अन्य आरोपियों सलमान और अबू इब्राहिम के खिलाफ उदयपुर की कोर्ट में चार्जशीट (Kanhaiya Lal Tailor Murder Case) पेश की थी. अगर कोर्ट इस चार्जशीट को स्वीकार कर लेती है तो आरोपियों के खिलाफ सुनवाई शुरू हो जाएगी. इसके बाद पहले अभियोजन पक्ष कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश करेगा. उसके बाद बचाव पक्ष अपने तर्क रखेगा. अगर कोर्ट आरोपियों को दोषी करार देती है तो उन्हें आजीवन कारावास से लेकर मौत की सजा तक दे सकती है.
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