Umesh Kolhe Murder Case: अमरावती के फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे मर्डर केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आरोपपत्र दाखिल किया है और बताया है कि तब्लीगी जमात (Tablighi Jamaat) के कट्टरपंथी इस्लामवादियों ने हत्या की थी.
Trending Photos
Amravati Umesh Kolhe Murder Case: महाराष्ट्र में अमरावती के दवा विक्रेता उमेश कोल्हे मर्डर केस (Umesh Kolhe Murder Case) में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बड़ा खुलासा किया है. एनआईए ने बताया है कि तब्लीगी जमात (Tablighi Jamaat) के कट्टरपंथी इस्लामवादियों ने उमेश कोल्हे की हत्या की थी.
इस वजह से की गई थी उमेश कोल्हे की हत्या
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इस केस को लेकर कोर्ट में दाखिल आरोपपत्र में बताया है कि तब्लीगी जमात (Tablighi Jamaat) के कट्टरपंथी इस्लामवादियों ने पैंगबर मोहम्मद के कथित अपमान का बदला लेने के लिए महाराष्ट्र के अमरावती में फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या (Umesh Kolhe Murder) की थी. एनआईए की ओर से मुंबई की एक अदालत में दाखिल आरोपपत्र के अनुसार, तब्लीगी जमात के सदस्यों ने कथित रूप से धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर कोल्हे की हत्या की
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आरोपपत्र में कहा, 'जांच में पता चला है कि तब्लीगी जमात (Tablighi Jamaat) के कट्टरपंथी इस्लामवादियों ने कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत करने, विभिन्न जातियों और धर्मों-विशेष रूप से भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी, दुर्भावना और नफरत को बढ़ावा देने के लिए उमेश कोल्हे (Umesh Kolhe) की हत्या की.'
उमेश कोल्हे ने नुपुर शर्मा के समर्थन में किया था पोस्ट
उमेश कोल्हे (Umesh Kohle) ने कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नेता नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. एनआईए ने इसे कट्टरपंथी व्यक्तियों के एक गिरोह का आतंकी कृत्य करार देते हुए कहा कि वे कोल्हे की हत्या कर डर पैदा करना चाहते थे. बता दें कि नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित तौर पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उमेश कोल्ह ने उनके समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था. इसको लेकर 21 जून को कोल्हे की हत्या कर दी गई थी.
11 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर
एनआईए (NIA) ने विशेष अदालत के सामने 11 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है, जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. आरोपियों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120बी, 302, 341, 153ए, 201 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
(इनपुट- न्यूज एजेंसी भाषा)
पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं.