अब्बास ने अनिल बनकर की शादी, मिली सात साल की जेल और 30 हजार का जुर्माना
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अब्बास ने अनिल बनकर की शादी, मिली सात साल की जेल और 30 हजार का जुर्माना

दूसरी शादी करने की जानकारी सामने आई तो पत्नी ने दर्ज कराया केस. एडीजे फोर्थ की कोर्ट ने सुनाई दोषी अब्बास अली को सात साल कठोर कारावास की सजा.

अब्बास ने अनिल बनकर की शादी, मिली सात साल की जेल और 30 हजार का जुर्माना

मयंक राय (देहरादून): धर्म बदल कर एक हिन्दू युवती से शादी करने वाले अब्बास अली उर्फ अनिल को आखिरकार सजा मिल ही गई. न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश चतुर्थ शंकर राज की कोर्ट ने ने दोषी को सात साल कठोर कारावास के साथ ही तीस हजार रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया.

देहरादून के हरबजवाला मेहूंवाला पटेलनगर के रहने वाले अब्बास अली की मुलाकात राजधानी की ही रहने वाले एक युवती से कुछ वर्ष पूर्व हुई थी. इस दौरान अब्बास ने युवती को अपना नाम अनिल बताया था. पेशे से अधिवक्ता अब्बास ने शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण भी किया. इस बीच युवती के लगातार दबाव पर 2017 दिसंबर में दोनों की हिन्दू रीति रिवाज से शादी भी हो गई.
एक दिन किसी से बात करते समय युवती ने जब ये सुना कि उसके पति का नाम अनिल नही बल्कि अब्बास है तो उसके पैरो तले जमीन खिसक गई. इस बारे में जब पत्नी ने पति से पूछताछ की तो सच सामने आ गया. इतना ही नहीं उसने उसे चुप रहने की धमकी भी दी गई.

दूसरी शादी की तैयारी में था अब्बास
अब्बास ने पत्नी से कहा कि वह दूसरी शादी करने वाला है. जिस पर बात बिगड़ने लगी और दोनों के बीच विवाद होने लगा. इस बीच महिला के साथ लगातार मारपीट होती रही. आखिरकार महिला ने देहरादून के पटेलनगर कोतवाली में अपने पति के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया.

पंडित की गवाही बनी अहम
इस मामले में  उस पंडित की गवाही सबसे अहम रही, जिसमें दोनों की शादी हिन्दू रीति रिवाज से कराई थी. इसके साथ ही पीड़िता का बयान और आस पास रहने वाले कुछ और लोगों के बयान भी दर्ज कराए गए थे. कोर्ट ने जब आज अपना फैसला सुनाया तो पीडिता के आंसू थमने का नाम नही ले रहे थे. उसने कोर्ट के साथ ही इस मामले में मजबूती के साथ पैरवी कर शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर को भी धन्यवाद दिया.

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