हाईकोर्ट ने साक्षी मिश्रा और अजितेश की सुरक्षा का दिया आदेश, बेंगलुरु जा सकते हैं दोनों
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हाईकोर्ट ने साक्षी मिश्रा और अजितेश की सुरक्षा का दिया आदेश, बेंगलुरु जा सकते हैं दोनों

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी सिटी प्रयागराज, सिविल लाइंस और कैंट थाना पुलिस को आदेश दिया कि साक्षी और अजितेश जहां जाना चाहें, उन्‍हें वहां तक पूरी सुरक्षा में पहुंचाया जाए.

हाईकोर्ट ने दोनों की सुरक्षा का दिया आदेश. फाइल फोटो

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को बरेली के बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा की सुरक्षा मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई. इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्‍य सरकार को दोनों की सुरक्षा को लेकर आदेश दिया. 

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इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई. फाइल फोटो

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी सिटी प्रयागराज, सिविल लाइंस और कैंट थाना पुलिस को आदेश दिया कि साक्षी और अजितेश जहां जाना चाहें, उन्‍हें वहां तक पूरी सुरक्षा में पहुंचाया जाए. इलाहाबाद हाईकोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच दोंनो प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट के लिए  रवाना हुए. बमरौली एयरपोर्ट से साक्षी मिश्रा और अजितेश बेंगलुरु जा सकते हैं. दोनों की सुरक्षा में सीओ सिविल लाइंस और कैंट थाने की पुलिस भी मौजूद है.

वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल की बेटी साक्षी के प्रेम विवाह मामले में हर दिन एक नया मोड़ आ रहा है. पप्पू के नजदीकी रहे गौरव उर्फ अरमान सिंह को बरेली पुलिस ने रविवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. पुलिस ने अरमान को पिछले साल मोहर्रम के दौरान हुए बवाल में अभियुक्त होने के आधार पर जेल भेजा है.

अरमान सिंह को कड़ी पुलिस सुरक्षा में रविवार को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. जेल जाने से पहले अरमान ने विधायक की बेटी के घर से जाने के बाद अजितेश से फोन पर बात होने की बात स्वीकार की लेकिन इस साजिश में अपनी कोई भूमिका होने से इंकार किया. हालांकि पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि गौरव से पूछताछ में साक्षी प्रकरण के कई अहम राज सामने आए हैं.

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