Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand485901

हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों को भर्ती परीक्षा में शामिल होने की दी सशर्त अनुमति

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने शिक्षामित्रों को सहायक बेसिक अध्यापकों के 69,000 पदों के लिए आगामी छह जनवरी को होने वाली परीक्षा में शामिल होने की इस शर्त पर अनुमति दे दी कि उनका परीक्षाफल तब तक घोषित नहीं किया जाएगा जब तक अदालत का आदेश नहीं हो. 

फाइल फोटो
फाइल फोटो

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार (04 जनवरी) को शिक्षामित्रों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें आगामी छह जनवरी को होने वाली सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने की सशर्त इजाजत दे दी. न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने शिक्षामित्रों को सहायक बेसिक अध्यापकों के 69,000 पदों के लिए आगामी छह जनवरी को होने वाली परीक्षा में शामिल होने की इस शर्त पर अनुमति दे दी कि उनका परीक्षाफल तब तक घोषित नहीं किया जाएगा जब तक अदालत का आदेश नहीं हो. 

न्यायालय ने शिक्षामित्रों द्वारा दायर याचिकाओं पर सरकार से जवाब मांगते हुए मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद करने को कहा है. अदालत का यह अंतरिम आदेश सैकड़ों शिक्षामित्रों द्वारा दायर की गई अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है. इन याचिकाओं में टीईटी 2017 परीक्षा परिणाम जारी किए बगैर 69000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पिछले साल एक दिसंबर को जारी विज्ञापन पर सवाल उठाए गए हैं.

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 25 जुलाई 2017 को उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक उनके पास सहायक शिक्षक के तौर पर भर्ती होने के दो अवसर हैं लेकिन एक एकल पीठ द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में सरकार ने टीईटी 2017 का परीक्षा फल घोषित नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें सहायक शिक्षक की भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेने से वंचित कर दिया जाएगा. याचिकाकर्ताओं की इस बात पर अदालत ने यह अंतरिम आदेश पारित किया.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Trending news