69000 शिक्षक भर्ती मामला: हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक नंबर के लिए लड़ रहे अभ्यर्थियों में भी जगी नौकरी की आस
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69000 शिक्षक भर्ती मामला: हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक नंबर के लिए लड़ रहे अभ्यर्थियों में भी जगी नौकरी की आस

69000 Teachers Recruitment Case: यूपी में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में आरक्षण विवाद को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन अभ्यर्थियो में नौकरी की आस जग गई है, जो एक नंबर की वजह से नौकरी पाने से चूक गए. समझिये क्या है ये पूरा मामला.

69000 शिक्षक भर्ती मामला: हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक नंबर के लिए लड़ रहे अभ्यर्थियों में भी जगी नौकरी की आस

69000 Teachers Recruitment Case: उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस भर्ती की पूरी सूची को रद्द करने का फैसला सुनाया है. जिससे यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट के आदेश पर अब इस भर्ती के लिए नई सूची तैयार की जाएगी, जिसमें आरक्षण के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा. इसके साथ ही, भर्ती प्रक्रिया में एक अंक को लेकर हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों के लिए भी राहत की उम्मीद जगी है.

क्या है एक नंबर का मामला 
अमरेंद्र पटेल, जो 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के एक अभ्यर्थी हैं, ने बताया कि 6 जनवरी 2019 को इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था और इसका परिणाम 12 मई 2020 को घोषित किया गया था. इस परीक्षा में एक प्रश्न के चार विकल्प दिए गए थे, जो सभी गलत थे, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के विशेषज्ञों ने एक विकल्प को सही मान लिया था. इस पर अभ्यर्थियों ने 2020 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.  हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि उन अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित कर नियुक्ति दी जाए, जिन्होंने इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की थी और एक अंक पाने में सफल रहे थे.

मेरिट में आने पर भी नहीं मिल पाई नौकरी
हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2022 को इस याचिका को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 10 से 19 जनवरी 2023 के बीच उन अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे, जिन्होंने 25 अगस्त 2021 तक हाईकोर्ट में अपील की थी और जो एक अंक से पास हो रहे थे. इस प्रक्रिया में 3192 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिनमें से 2249 को मेरिट में आने पर नियुक्ति पत्र मिलना था, लेकिन आरक्षण विवाद के चलते सरकार ने इन अभ्यर्थियों के चयन पर रोक लगा दी. अब हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले के बाद इन अभ्यर्थियों के नौकरी पाने की उम्मीदें फिर से जग गई है. 

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