Meerut News: 25 साल पुराने मामले में सपा विधायक रफीक अंसारी को कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है. सपा विधायक रफीक अंसारी की NBW के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया.
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Meerut News: मेरठ से समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. हाईकोर्ट ने मेरठ के सपा विधायक रफीक अंसारी के खिलाफ जारी एनबीडब्ल्यू (NBW) से राहत नहीं दी है. हाईकोर्ट के सख्त टिप्पणी के बाद सपा विधायक की तलाश तेज हो गई. एसएसपी ने सपा विधायक की गिरफ्तारी के लिए 3 टीम भी गठित कर दी है.
100 से ज्यादा बार वारंट जारी किया गया
दरअसल, 25 साल पुराने मामले में सपा विधायक रफीक अंसारी को कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है. सपा विधायक रफीक अंसारी की NBW के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट सपा नेता के खिलाफ 1997 से 2015 के बीच करीब 100 से ज्यादा बार गैर जमानती वारंट जारी किया था. बावजूद इसके सपा विधायक कोर्ट में पेश नहीं हुए.
ये हैं 25 साल पुराना मामला
बता दें कि मेरठ की एमपी एमएलए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 147, 436 और 427 के तहत विचाराधीन आपराधिक मुकमदे में विधायक रफीक अंसारी के खिलाफ वारंट जारी किया था. मुकदमे में सितंबर 1995 में करीब 35 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. जांच के बाद 22 आरोपितों के खिलाफ पहला आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया.
1997 में जारी किया गया था वारंट
इसके बाद याची के खिलाफ एक और पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर संबंधित अदालत ने अगस्त 1997 में संज्ञान लिया. सपा विधायक रफीक अंसारी को 12 दिसंबर 1997 को गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था. उसके बाद से आज तक सपा विधायक रफीक अंसारी कोर्ट में पेश नहीं हुए. इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त टिप्पणी के बाद मेरठ पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है.
विधायक के घर दबिश दे रही मेरठ पुलिस
मेरठ पुलिस सपा विधायक रफीक अंसारी के घर दबिश दे रही है. हालांकि, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला. मेरठ एसएसपी ने कहा कि रफीक अंसारी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित कर दी गई हैं. जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा.