मुजफ्फरनगर कवाल हत्याकांड: सात लोग दोषी करार, 8 फरवरी को सजा का ऐलान
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मुजफ्फरनगर कवाल हत्याकांड: सात लोग दोषी करार, 8 फरवरी को सजा का ऐलान

बताया जाता है कि इसी घटना के बाद 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा भड़का था जिसमें 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे.

(प्रतीकात्मक फोटो)

मुजफ्फरनगर: एक स्थानीय अदालत ने कवाल गांव में एक हमले में दो युवकों की हत्या के आरोप में बुधवार को सात लोगों को दोषी ठहराया. बताया जाता है कि इसी हमले के बाद 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा भड़का था जिसमें 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे.

जिला अभियोजक राजीव शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश हिमांशु भटनागर ने 27 अगस्त 2013 को गौरव और सचिन की हत्या करने तथा दंगा के जुर्म में मुजम्मिल मुज्जसिम, फुरकान, नदीम, जांगीर, अफजल और इकबाल को दोषी करार दिया. अदालत दोषी करार दिए गए लोगों को शुक्रवार को सजा सुनाएगी. 

प्रथम सूचना रिपोर्ट के मुताबिक, जनसठ थाना अंतर्गत कवाल गांव के दो युवकों की हत्या कर दी गयी थी. अदालत ने अभियोजन के 10 गवाहों और बचाव में उतरे छह गवाहों की जिरह के बाद सात लोगों को दोषी ठहराया . 

अभियोजन वकील द्वारा दिए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2013 के दंगे के बाद 6,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए और दंगे में कथित भूमिका के लिए 1480 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. मामले की छानबीन करने वाली विशेष जांच टीम ने 175 मामलों में आरोपपत्र दाखिल किया था.

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