देश के सभी जिलों में मानवाधिकार अदालत के गठन पर SC ने 7 राज्यों पर लगाया जुर्माना
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देश के सभी जिलों में मानवाधिकार अदालत के गठन पर SC ने 7 राज्यों पर लगाया जुर्माना

 4 जनवरी 2018 को कोर्ट ने राज्यों को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था, जिसमें बताना था कि मानवधिकार कोर्ट बनाया है या नहीं.

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और उत्तराखंड सरकार पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया है. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: देश के सभी जिलों में मानवाधिकार अदालत के गठन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और उत्तराखंड सरकार पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया है जबकि यूपी, मिजोरम, मेघालय, तेलंगाना और ओड़िसा सरकार पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है. दरअसल, 4 जनवरी 2018 को कोर्ट ने राज्यों को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था, जिसमें बताना था कि मानवधिकार कोर्ट बनाया है या नहीं. राजस्थान सरकार की ओर से न तो हलफनामा दाखिल किया गया और न ही उनके वकील पेश हुए. अब तक 7 राज्यों ने हलफनामा दाखिल नहीं किया है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों से जवाब मांगा था. याचिकाकर्ता का कहना था कि मानवाधिकार अधिनियम के तहत जिलों में अदालत गठन का प्रावधान है पर 25 साल बीतने के बावजूद यह संभव नहीं हो सका है. याचिका के मुताबिक, मानवाधिकार अधिनियम-1993 के तहत मानवाधिकार उल्लंघन मामलों के जल्द निपटारे के लिए कोर्ट बनाने की बात कही गई है.

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साथ ही विशेष अभियोजक की नियुक्ति का भी प्रावधान है. मानवाधिकार रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में भारत में मानवाधिकार की स्थिति पर निराशा जाहिर की गई थी. रिपोर्ट में पुलिस की प्रताड़ना और हिरासत में मौत का जिक्र किया गया है.साथ ही भारत के जेलों व डिटेंशन सेंटर की खराब हालत का भी उल्लेख किया है.

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