Brij Bhushan Singh: दिल्ली पुलिस की तरफ से बृजभूषण मामले में 1599 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई थी. जिसमें कई लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, इसके अलावा कई तस्वीरें भी पुलिस के हाथ लगी हैं. जानें कितने दिनों की मिली अंतरिम जमानत...
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Brij Bhushan Singh Case: बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ योन शोषण मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए थे. हालांकि अभी तक उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 1599 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. जिसमें आरोपी बृजभूषण शरण सिंह और WFI सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ केस का जिक्र है. इस चार्जशीट में कुल 44 विटनेस हैं. चार्जशीट में कुल 108 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं. जिनमें 15 लोगों ने पीड़ित रेसलर्स के समर्थन में बयान दिए हैं.
खबर विस्तार से
भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को दिल्ली की अदालत में पेश हुए. भारतीय कुश्ती की कुश्ती खिलाड़ियों के यौन शोषण मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से उनको 2 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है. उनसे साथ कुश्ती संघ के सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत मिली है. इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी. कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत पर बहस बुधवार 19 जुलाई को होगी.
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कितने गवाह मिले पुलिस को?
महिला पहलवानों के लगातार धरने के बाद दिल्ली पुलिस ने 15 जून को राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी. महिला पहलवानों के द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद आरोपियों में बृजभूषण के अलावा सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी शामिल था. आरोप लगाने वाली पहलवानों में 6 बालिग पहलवान थे. पुलिस को इस केस में बृजभूषण के खिलाफ गवाही देने वाले 7 गवाह मिले. यौन शोषण के इस मामले में पुलिस को कुछ सबूत भी मिले हैं. आज कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चार्जशीट की एक कॉ़पी शिकायत करने वाली महिला पहलवानों को भी देने को कहा है
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