गुरुवार सुबह ये लॉकडाउन खत्म होने वाला था. अब उसे सोमवार तक बढ़ा दिया गया है.
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लखनऊ: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में लॉकडाउन बढ़ा दिया है. यूपी में अब सोमवार यानी 10 मई की सुबह तक तक लॉकडाउन लगा रहेगा. अब 10 मई सुबह 7 बजे तक पाबंदियां जारी रहेंगी. इस दौरान टीकाकरण और आवश्यक सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी. प्रदेश में आंशिक लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के साथ ही राज्य सरकार ने आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए पास जारी करने की व्यवस्था शुरू कर दी है.
आवश्यक वस्तुओं के लिए जारी किए पास
आवश्यक वस्तुओं के आवागमन के लिए पास दिए जा रहे हैं. इसके लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने वाली संस्थाओं को पास लेना होगा. आम लोग चिकित्सा सेवा का लाभ उठाने के लिए ई-पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको जरूरी सेवा नहीं मिल पा रही है तो मुख्यमंत्री हेल्प नंबर 1076 पर शिकायत कर सकते हैं.
कर सकते हैं ई-पास के लिए rahat.up.nic/epass के माध्यम से अप्लाई
आवेदक rahat.up.nic.in पर उपलब्ध लिंक rahat.up.nic/epass के माध्यम से आवदेन कर सकते हैं. ई-पास पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्रावधान है, जिसमे संस्था आवेदक सहित 5 कर्मियों के लिए आवेदन कर सकते हैं. सभी आवेदनों का परीक्षण /सत्यापन अधिकृत अधिकारी करेंगे. उसके बाद ही ई-पास जारी होगा. ई-पास आवेदक के मोबाइल पर sms में दिए गए लिंक पर प्राप्त किया जा सकता है. ई-पास की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी.
जनपद की सीमा के साथ अंतर्जनपदीय सीमा के लिए भी पास
जनपद की सीमा के साथ अंतर्जनपदीय सीमा के लिए भी पास जारी किए जाएंगे. संस्थाओं के लिए पास की समय सीमा सम्पूर्ण अवधि तक होगी. वही आमजनमानस के लिए लिए जनपदीय पास की वैधता 1 दिन और अंतर्जनपदीय पास की वैधता 2 दिन के लिए होगी.
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