यूपी में नगरपालिका-नगर पंचायत की खाली सीटों पर उपचुनाव का ऐलान, जानें कब कहां वोटिंग
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यूपी में नगरपालिका-नगर पंचायत की खाली सीटों पर उपचुनाव का ऐलान, जानें कब कहां वोटिंग

UP Nikay Chunav 2024: अभी-अभी लोकसभा का चुनावी शोर थमा है. लेकिन यूपी में अभी चुनावी बयार फिर से माहौल बनाएगी. प्रदेश में शहरी निकायों में रिक्त पदों पर  चुनाव होंगे.

 

UP Nikay Chunav 2024

UP civic elections: लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट आने के बाद चुनावी शोर थम गया. लेकिन अभी यूपी में फिर से चुनावी माहौल सजने वाला है.  राज्य निर्वाचन आयोग देश के शहरी निकायों-नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत आदि में चेयरमैन, सभासद, पार्षद व सदस्य आदि के रिक्त पदों पर चुनाव कराने जा रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग शुक्रवार, 14 जून को इस चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा.

यूपी के शहरी निकायों में 17 नगर निगमों के महापौर के पदों में से कोई पद खाली नहीं है.  200 नगर पालिका परिषदों और 545 नगर पंचायतों में चेयरमैन, पार्षद, सदस्य आदि के रिक्त पदों का विवरण शुक्रवार को जारी होने वाली अधिसूचना के साथ सार्वजनिक हो जाएगा.

 14 जून को आयोग की अधिसूचना 
इन चुनावों के तय कार्यक्रम के अनुसार 14 जून को आयोग की अधिसूचना जारी होगी.  15 जून को जिला अधिकारी सार्वजनिक सूचना जारी करेंगे. 18 जून रिटर्निंग आफिसर सार्वजनिक सूचना जारी करेंगे.

नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 26 जून
18 से 22 जून के तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे.  नामांकन पत्रों की जांच 24 जून को होगी. नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 26 जून  है. चुनाव चिन्हे 27 जून को आवंटित होंगे. वोटिंग आठ जुलाई को और 10 जुलाई को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किये जाएंगे.

पंचायती राज विभाग को पत्र
सूत्रों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने करीब एक महीना पहले पंचायती राज विभाग को भी एक पत्र भेजा था. जिसमें ग्राम प्रधान, पंच ब्लाक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अध्यक्ष तथा सदस्य के रिक्त पदों पर चुनाव के लिए अनुशंसा मांगी थी. इसके साथ ही एक प्रस्तावित कार्यक्रम भेज चुनाव कराए जाने की परमीशन मांगी थी. सूत्रों के मुताबिक आयोग को पंचायतीराज विभाग से भी अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है जबकि यह एक समयबद्ध प्रक्रिया होती है.

उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव की तैयारी
लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव की तैयारी है.  हाईकोर्ट में दिए गए 30 जून तक चुनाव संपन्न कराने के शपथ पत्र की भावना के अनुरूप शासन इसकी तैयारियों में जुट गया है. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अभी तक नगर पालिका, नगर निगम व अन्य निकायों का कार्यकाल पूरा होने के छह महीने बीतने के बाद भी चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने राज्य सरकार को अवमानना का नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं सरकार ने  नोटिस का जवाब 3 सप्ताह में मांगा है.

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