याची के एडवोकेट ने रहतू लाल उर्फ रहतू राम उर्फ दिव्यानंद एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में इसी कोर्ट द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया था. उनका कहना था कि आवेदक के पास किसी भी तरह का नोटिस नहीं आया है...
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प्रयागराज: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) से सांसद और सीतापुर जेल (Sitapur Jail) में बंद आजम खान (Azam Khan) के बेटे को अदीब आजम को इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने अदीब आजम खान के खिलाफ रामपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट में लंबित मुकदमे में कार्रवाई पर रोक लगाई है. बता दें, लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 2/3 के तहत दाखिल चार्जशीट को आजम क बेटे ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. याची की तरफ से कहा गया था कि दाखिल चार्जशीट नियमों के खिलाफ है. नियमानुसार उसे आईपीसी की धारा 441 के तहत कोई नोटिस नहीं दी गई है.
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सरकार से मांगा गया जवाब
अब कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्रवाई पर रोक लगाई है और राज्य सरकार से जवाब तलब भी किया है. बता दें, जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की है.
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इसी कोर्ट द्वारा पारित आदेश का दिया हवाला
याची के एडवोकेट ने रहतू लाल उर्फ रहतू राम उर्फ दिव्यानंद एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में इसी कोर्ट द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया था. उनका कहना था कि आवेदक के पास किसी भी तरह का नोटिस नहीं आया है. यानी पूरी कार्यवाही नियम के अनुसार नहीं की जा रही है. इस मामले में कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से जवाब देने को कहा है और 6 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल कराने के निर्देश दिए हैं.
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