IRCTC: अगर कोई पैसेंजर कुछ भी ज्वलनशील सामान लेकर पकड़ा जाता है तो उसे रेलवे एक्ट के सेक्शन 164 के तहत 3 साल की कैद की सजा या फिर 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. जानें किन चीजों के ले जाने पर है पाबंदी.
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Indian Railways: आप भी ट्रेनों में अक्सर सफर करते ही होंगे तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. दरअसल, ट्रेन में सफर करने के दौरान बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना आप परेशानी में फंस सकते हैं. खासकर फेस्टिव सीजन में. इन दिनों ट्रेनों में काफी भीड़ हो जाती है. ऐसे में रेलवे समय-समय पर चेतावनी जारी करता रहता है, जिसे नजरअंदाज करने की भूल आपको नहीं करनी चाहिए, वरना आपको जेल भी हो सकती है. आज हम बताते हैं कि रेल में किन चीजों को ले जाने पर पांबदी है.
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खतरनाक और ज्वलनशील पदार्थ ले जाना मना
ट्रेन में सभी प्रकार के ज्वलनशील चीजें ले जाना और उनके साथ सफर करना सख्त मना है. इनमें पटाखे भी शामिल हैं. अगर आप इन्हें ले जाते हुए रेलगाड़ी में पकड़े जाते हैं, तब आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है. रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 67 के मुताबिक ट्रेन में खतरनाक और ज्वलनशील सामान लेकर चलना मना है. और यह चीज रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 164 और 165 के अनुसार दंडनीय है. रेलवे साफ बताता है कि पटाखों के अलावा गैस सिलेंडर, एसिड, पेट्रोल, केरोसीन, ड्राय ग्रास/लीव्स, थर्मिक वेल्डिंग, सिगरी और स्टोव आदि लेकर यात्रा करना मना है.
Do not carry inflammable items & fire crackers while travelling in train. It increases chance of mishap during journey and is also a punishable offence. pic.twitter.com/1v7VptofqJ
— Ministry of Railways (@RailMinIndia) October 29, 2021
त्योहारी सीजन में ट्रेनों में खचाखच भीड़ रहती है, जबकि यात्री भी तरह-तरह के सामान लेकर चलते हैं. ऐसे में उनके द्वारा इस के सामान लेकर चलने की आशंका रहती है. यही वजह है कि रेलवे सुरक्षा के लिहाज से उन्हें जागरूक करता है और इस तरह के सामान साथ न लेकर चलने की अपील करता है. रेलवे साफ चेतावनी देता है कि लोग ज्वलनशील चीजें और पटाखे आदि लेकर ट्रेन में सफर न करें. यात्री का सामान भी एक तरह से देखा जाए, तो उनकी और बाकी यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है. ऐसे में रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.
तीन साल की कैद या 1000 रुपये जुर्माना
अगर कोई पैसेंजर ये सब सामान लेकर पकड़ा जाता है तो उसे रेलवे एक्ट के सेक्शन 164 के तहत 3 साल की कैद की सजा या फिर 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. या फिर दोनों ही चीजों का सजा के रूप में सामना करना पड़ सकता है. सेक्शन 165 के तहत 500 रुपये का जुर्माना चुकाना पड़ता है.
सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर जारी
रेलवे ने कुछ सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number) भी जारी कर रखे हैं. अगर किसी रेल में यात्रा के दौरान कोई यात्री पटाखे या इस तरह के अन्य सामान के साथ दिखता है, तो वे इस बारे में रेलवे को इन नंबरों पर कॉल कर सूचित कर सकते हैं. ये नंबर्स हैं- 011-23303982, 011-23303983 और 011-23303748
ये चीजें नहीं हैं मान्य
ज्वलनशील चीजें, विस्फोटक, खतरनाक, खाली गैस सिलेंडर, ऑइल, ग्रीस, पेंट, किसी प्रकार का एसिड आदि.
खाली सिलेंडर को बुक करा ले जा सकते
हालांकि, खाली गैस सिलेंडर (cylendir) को ब्रेक वैन में बुक कराकर ले जाया जा सकता है और प्रति यात्री (Passenger) 20 किलो तक घी अपने साथ लगेज के रूप में साथ ले जा सकता है.
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