ITR file Last Date: फटाफट फाइल कर लें आईटीआर, 9 दिन बाद भुगतना होगा भारी नुकसान!
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ITR file Last Date: फटाफट फाइल कर लें आईटीआर, 9 दिन बाद भुगतना होगा भारी नुकसान!

ITR file Last Date:  एसेसमेंट इयर 2023-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो फौरन इस जरूरी काम को निपटा लें. ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. यहां इसे फाइल करने की स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी गई है. 

ITR file Last Date: फटाफट फाइल कर लें आईटीआर, 9 दिन बाद भुगतना होगा भारी नुकसान!

ITR file Last Date: अगर आपने अभी तक एसेसमेंट इयर 2023-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो फौरन इस जरूरी काम को निपटा लें. ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. जानकारी के मुताबिक करीब 2.2 करोड़ इनकम टैक्सपेयर्स के द्वारा ये काम किया जा चुका है. 

लास्ट डेट बढ़ना मुश्किल
आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ने की संभावना बेहद कम है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी  के हवाले से कहा गया है कि आईटीआर फाइल कनरे की आखिरी तारीख बढ़ाने का सवाल ही नहीं है. हम सिस्टम में सामान्य स्थिति बहाल करने के इच्छुक हैं. बता दें कि ITR फाइल करने से पहले अपने आंकड़ों की जांच कर लें कि वह एकदम सही है.वरना टैक्सपेयर को नोटिस मिल सकता है. 

आखिरी तारीख के बाद लगेगा जुर्माना
वहीं, अगर इस काम को आखिरी तारीख बीत जाने के बाद किया जाता है तो 5 लाख रुपये सालाना इनकम वालों को 1 हजार रुपये जुर्माना देकर ये काम करना होगा. वहीं 5 लाख से ज्यादा इनकम वालों के लिए 5 हजार रुपये लेट फीस का प्रावधान है. बता दें कि आईटीआर फाइल करते समय अपने पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16A, फॉर्म 26AS, सैलरी स्लिप,  होम लोन (अगल लिया है तो इसकी जानकारी )

ITR फाइल करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस 
1- आपको सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/) पर जाना होगा.
2- इसके बाद होमपेज पर ID और पासवर्ड से लॉग-इन करें. 
3- अब आपको डैशबोर्ड पर, ई-फाइल > आयकर रिटर्न > 'आयकर रिटर्न दाखिल करें' का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें.
4- नए पेज पर आपको एसेसमेंट ईयर चुनना होगा, इसके लिए आप 2023-24 सेलेक्ट करते हुए और 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें.
5- अब ऑनलाइन ITR फाइलिंग ऑप्शन चुनें और फिर टैक्सेबल आय और TDS के हिसाब से अपना ITR फॉर्म चुनें. 
6 -  इसके बाद स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करें. 
7 -  स्क्रीन पर कुछ सवालों के जवाब उसके चेक बॉक्स को मार्क करके कंटीन्यू पर क्लिक करें. 
8 - डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, अपनी आय-कटौती की डिटेल अलग-अलग सेक्शन में ध्यानपूर्वक दर्ज करें. 
9 -  टैक्सलायबिलिटी पर आपके दिए गए ब्योरे के आधार पर टैक्स-कैलकुलेशन का डिटेल शो होगी.
10 - कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्सलायबिलिटी बनती है, तो 'अभी भुगतान करें' और 'बाद में भुगतान करें' का विकल्प चुन सकते हैं. 
11 - टैक्सलायबिलिटी नहीं बनती तो फिर टैक्स चुकाने के बाद 'प्रिव्यू रिटर्न' पर क्लिक करें. 
12 - 'प्रिव्यू और रिटर्न जमा करें' डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर क्लिक करके 'वैलिडेशन के लिए आगे बढ़ें' का विकल्प चुनें. 
13- 'रिटर्न जमा करें' पेज पर, वेरिफाई के लिए आगे बढ़ें. रिटर्न को वेरिफाई और ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है.
14 - जिस ऑप्शन का इस्तेमाल कर आप ई-वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, उसे चुनें और 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें.
15 - एक बार जब आप रिटर्न को ई-वेरिफाई करा लेते हैं, तो फार्म के सफलतापूर्व भरे जाने की सूचना स्क्रीन पर दिखती है. 
16 -  फॉर्म भर जाने के बाद इसी जानकारी आपको रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल आईडी पर मिल जाएगी. 

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