महेंद्र भाटी हत्याकांड में यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव बरी, HC ने पलटा CBI कोर्ट पर फैसला
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महेंद्र भाटी हत्याकांड में यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव बरी, HC ने पलटा CBI कोर्ट पर फैसला

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूपी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद डी पी यादव को बड़ी राहत देते हुए उन्हें बरी कर दिया है. न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नही होने के कारण उन्हें ये राहत दी है. 

फाइल फोटो.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूपी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद डी पी यादव को बड़ी राहत देते हुए उन्हें बरी कर दिया है. न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नही होने के कारण उन्हें ये राहत दी है. बता दें, डीपी यादव अभी अतंरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं. न्यायालय ने इस हत्याकांड के अन्य आरोपियों की अपीलों में निर्णय को सुरक्षित रखा है.     

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उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद डीपी यादव सहित तीन अन्य पर गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या करने के आरोप में देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ सभी ने याचिका दायर की थी. मामले को सुनने के बाद न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नही पाया. इसके बाद न्यायालय ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है. 

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क्या है पूरा मामला
मामले के अनुसार 13 सितम्बर 1992 को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या का आरोप में डी पी यादव, प्रणीत भाटी, करन यादव और पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला पर लगा था. यूपी से मामला प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए उत्तराखंड ट्रांसफर किया गया था. 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इस आदेश को चारों ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. 

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