अब्दुल्ला आजम की विधायक निधि के 337.88 लाख रुपये वापस हो सकते हैं. हालांकि, अभी कोर्ट या सरकार के आदेश का इंतजार किया जा रहा है.
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रामपुर: सीतापुर जेल में बंद सांसद मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन को कोर्ट के आदेश के बाद शून्य घोषित कर दिया गया था. ऐसे में अब अब्दुल्ला आजम की विधायक निधि में बची हुई रकम वापस हो सकती है. हालांकि, अभी कोर्ट और सरकार दोनों से इस मामले में कोई निर्णय नहीं आया है.
हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन
आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव जीतकर समाजवादी पार्टी की ओर से सांसद आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम को स्वार टांडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे. उसके बाद उन पर गलत जन्मतिथि का आरोप लगा था. अब्दुल्ला आजम पर 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जो कॉर्ट में चल रहा है. हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान के निर्वाचन को रद्द कर दिया था.
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सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती
इसके बाद अब्दुल्ला आजम ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. वहीं, निर्वाचन शून्य होने की वजह से विधायक निधि जारी नहीं हो सकी. अब बची हुई विधयाक निधि वापस हो सकती है.
परियोजना निदेशक पद्मकांत शुक्ला ने बताया कि 2018 में 150 लाख, 2019 में 200 लाख और 2020 में 200 लाख रुपये विधायक निधि में आए. अब्दुल्ला आजम की विधायक निधि में 550 लाख रुपये आए. जिसमें से 312.12 लाख 27 कार्यों पर स्वीकृत किए गए हैं. 337.88 लाख रुपये बचे हुए हैं. अभी कोर्ट या सरकार के आदेश का इंतजार किया जा रहा है.
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