नरेंद्र गिरी मौत केस: संदीप तिवारी की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने कहा-अपराध की गंभीरता को देखते हुए नहीं दी जा सकती बेल
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नरेंद्र गिरी मौत केस: संदीप तिवारी की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने कहा-अपराध की गंभीरता को देखते हुए नहीं दी जा सकती बेल

कोर्ट ने कहा है कि ऐसी स्थिति में अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुए जमानत के लिए उचित आधार नहीं है... कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती. 

File photo

मो.गुफरान/प्रयागराज: अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले के आरोपी संदीप तिवारी की जमानत अर्जी खारिज हो गई है. जिला न्यायालय ने संदीप तिवारी को जमानत देने से इंकार कर दिया है. आरोपी और सरकारी अधिवक्ताओं को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

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कोर्ट ने कही ये बात
अदालत ने कहा कि विवेचना के दौरान मौके से सुसाइड नोट प्राप्त हुआ. मृतक द्वारा आत्महत्या के बाबत तैयार किया गया वीडियो भी बरामद किया गया है. कोर्ट ने कहा है कि ऐसी स्थिति में अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुए जमानत के लिए उचित आधार नहीं है. कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती. 

कमरे में मृत पाए गए थे नरेंद्र गिरी
बता दें कि 20 सितंबर 2021 को साधु-संतो की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी का शव मठ बाघमबरी गद्दी में कमरे में मिला था. जिसके बाद महंत मौत मामले का आरोप उनके पूर्व में शागिर्द रहे स्वामी आनंद गिरी आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी के ऊपर लगा था. मठ कमरे के अंदर से एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें तीनों को मौत का जिम्मेदार ठहराया गया था.

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