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लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सभी कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) में कम से कम 14 दिनों के लिए सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है. यूपी (UP) के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने एक सरकारी आदेश जारी कर जिला प्रशासन से पालन सुनिश्चित करने को कहा है.
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कहा कि शादियों में 50 से ज्यादा मेहमानों को अनुमति नहीं दी जाएगी और अंतिम संस्कार (Last Rites) में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे. आदेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे.
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हालांकि सरकार ने लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जारी किए गए निर्देश पिछले साल लागू किए निर्दशों के जैसे ही हैं. मुख्य सचिव के आदेश के अनुसार, सार्वजनिक परिवहन जैसे- बस, मेट्रो ट्रेन और कैब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाई जाएगी. हालांकि, अंतर राज्य परिवहन और इंट्रा स्टेट परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर उत्तर प्रदेश में कम होने का नाम नहीं ले रही है. राज्य में गुरुवार को कोरोना के 35,156 नए मरीज मिले हैं जबकि 298 लोगों की मौत हुई है. वहीं, 25,613 लोग डिस्चार्ज हुए. अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश में एक्टिव संक्रमितों की तीन लाख 9,237 है. इस बीच हमने टेस्टिंग के काम की गति भी बरकरार रखी है. गुरुवार को दो लाख 25,312 सैंपल की जांच की गई है.
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अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब तक 1,00,41,134 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है. इसमें से 21,56,203 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगी थी.
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