कंपनी ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई FDC की ड्रग्स सूची में विक्स एक्शन 500 एक्सट्रा का नाम नहीं है.
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नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई अधिसूचना के मुताबिक, विक्स एक्शन 500 एक्सट्रा को प्रतिबंधित फिक्सड डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) ड्रग्स सूची से छूट दी गई है. इस सिलसिले में भारत सरकार के ई-गजट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई नई प्रतिबंध अधिसूचना में विक्स एक्शन 500 एक्सट्रा का नाम नहीं है. मार्च 2016 में सरकार ने इस दवा पर प्रतिबंध लगाया था लेकिन नई सूची में इसे छूट दे दी गई है. यह छूट उस फॉर्मूले के लिए है जिसे विक्स एक्शन 500 एक्सट्रा बनाता है.
इस अधिसूचना को इस लिंक पर जाकर पढ़ा जा सकता है:
http://egazette.nic.in/(S(gqmghpsye2xlpew4x3zkvizb))/Default.aspx?AcceptsCookies=yes
कंपनी का कहना है, "हमने सदैव पूरी तरह से देश के नियम व कानूनों का पूरी तरह से अनुपालन करते हुए काम किया है. अपने उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा और उनकी सेहत हमारे लिए हमेशा से पहली प्राथमिकता रही है."
कंपनी ने अपने बयान में कहा, "खांसी और जुकाम ब्रांड में विश्व की नंबर वन विक्रेता होने के नाते हमारे पास भारत सहित 60 से अधिक देशों से भी अधिक देशों के सरकारी नियामकों द्वारा अनुमोदित उत्पाद हैं. हम पिछले 100 से भी अधिक वर्षों से खासी और जुकाम के लक्षणों से राहत देने के लिए भरोसेमंद विश्वसनीय दवाएं उपलब्ध करवा रही है."