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कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 24 जून के लिए टाल दी. हाई कोर्ट ने अपने शुक्रवार के निर्देश दिया कि मामले को अगले गुरुवार को सूचीबद्ध किया जाए. इस बीच, रजिस्ट्रार अदालत के सामने एक रिपोर्ट दाखिल करेगा कि क्या याचिका जनप्रतिनिधि अधिनियम के अनुरूप दायर की गई है.
पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव (West Bengal Assembly Election) के नतीजे घोषित हुए डेढ़ महीने से ज्यादा हो गए हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सत्ता पर काबिज हो गई हैं, लेकिन वह नंदीग्राम में मिली हार को नहीं भूल पा रही हैं. चुनाव नतीजों के 46 दिनों बाद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट पर शुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) की जीत को 46 दिन बाद कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) में चुनौती दी है.
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2 मई को पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई में शुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को मात दी थी. चुनाव आयोग (Election Commission) के आंकड़ों के मुताबिक, नंदीग्राम सीट से शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराया था. चुनाव में शुवेंदु अधिकारी को कुल 109673 वोट मिले, जबकि ममता बनर्जी को 107937 वोट मिले थे.
ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. इसके अलावा उन्होंने मतगणना में धांधली के भी आरोप लगाए थे, जिसे चुनाव आयोग ने बाद में खारिज कर दिया था. चुनाव आयोग के संबंधित अधिकारी द्वारा दोबारा मतगणना की मांग को ठुकराने का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने नतीजों की घोषणा के बाद कहा था कि इस मुद्दे को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा. भाजपा विधायक शुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं.
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