रेलिगेयर के पूर्व प्रमोटर 'सिंह बंधुओं' तिहाड़ जेल (Tihar Jail) से बाहर निकालने के नाम पर 200 करोड़ रुपये की ठगी कर ली गई. अब आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है.
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नई दिल्ली: तिहाड़ जेल (Tihar Jail) के अंदर से रेलिगेयर के पूर्व प्रमोटर 'सिंह बंधुओं' को जेल से बाहर निकालने के नाम पर 200 करोड़ वसूली केस में ED ने शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. करीब 7 हजार पन्नों की ये चार्जशीट 8 आरोपियों के खिलाफ थी, जिस पर कोर्ट ने शनिवार को ही संज्ञान भी ले लिया और अगली तारीख 13 दिसंबर की लगा दी.
कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान अलग-अलग जेलों में बंद सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया. उसी दौरान मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) की पत्नी लीना ने अचानक तिहाड़ जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए. लीना मारिया पॉल ने जज को बताया कि उसको जेल में बिल्कुल भी फोन कॉल नहीं करने दी जा रही है, जबकि एनआईए और अन्य एजेंसियों के कैदियों को भी फोन करने का अधिकार है.
लीना ने कहा कि उसने कई बार जेल अधिकारियों से कैदियों के अधिकार की दुहाई दी. यह भी कहा कि वह जेल प्रशासन के अधिकारियों के सामने स्पीकर पर इंग्लिश में बात करने को तैयार है. इसके बावजूद तिहाड़ जेल (Tihar Jail) के अधिकारियों की दलील है कि उन्हें सुकेश (Sukesh Chandrashekhar) की पत्नी होने की वजह से डीजी तिहाड़ ने फोन कॉल करने की अनुमति देने से इनकार किया हुआ है.
लीना के वकील अनंत मलिक ने कोर्ट को बताया कि किसी भी विचाराधीन कैदी को अपने सगे संबंधियों से दिन में 5 मिनट बात करने का अधिकार है. लीना ने भी 4 अक्टूबर से कई बार फोन करने की अनुमति देने की एप्लिकेशन जेल प्रशासन को दी हुई है. फिर भी जेल प्रशासन उनके अधिकारों का हनन सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) की पत्नी है.
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कोर्ट ने आरोपियों और सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 13 दिसंबर तय कर दी. तब तक सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी सप्लाई करने का आदेश दिया है.
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