सरकार ने CIC में सूचना आयुक्तों के खाली पदों के लिए विज्ञापन जारी किया
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सरकार ने CIC में सूचना आयुक्तों के खाली पदों के लिए विज्ञापन जारी किया

सीआईसी में छह सूचना आयुक्त कार्यरत हैं, जबकि इसकी क्षमता 10 है.

सरकार ने CIC में सूचना आयुक्तों के खाली पदों के लिए विज्ञापन जारी किया

नई दिल्ली: सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) में प्रस्तावित बदलावों को लेकर उपजे विवाद के बीच सरकार ने पारदर्शी निगरानी करने वाली संस्था सीआईसी में सूचना आयुक्तों के खाली पदों को भरने के लिये सक्षम उम्मीदवारों से आवेदन मंगाये हैं. विज्ञापन में कहा गया है, ‘‘केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रस्तावित है. सूचना आयुक्त पद की नियुक्ति को लेकर मानदंड पूरा करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी संलग्न विवरण के साथ आवेदन भेज सकते हैं.’’ सीआईसी में छह सूचना आयुक्त कार्यरत हैं, जबकि इसकी क्षमता 10 है. केन्द्रीय सूचना आयोग की अध्यक्षता मुख्य सूचना आयुक्त करते हैं. मौजूदा मुख्य सूचना आयुक्त राधा कृष्ण माथुर हैं.

  1. सीआईसी में छह सूचना आयुक्त कार्यरत हैं, जबकि इसकी क्षमता 10 है
  2. केन्द्रीय सूचना आयोग की अध्यक्षता मुख्य सूचना आयुक्त करते हैं
  3. मौजूदा मुख्य सूचना आयुक्त राधा कृष्ण माथुर हैं

आरटीआई कानून में कई प्रस्तावित बदलावों को लेकर आरटीआई कार्यकर्ताओं और सरकार में असहमति है. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रस्तावित बदलावों से कानून कमजोर होगा. प्रस्तावित संशोधन के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की सेवा के दौरान उनके वेतन, भत्तों एवं अन्य शर्तों को ‘‘केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है.’’

प्रस्तावित संशोधन के अनुसार केन्द्र एवं राज्यों में सूचना आयुक्तों के कार्यकाल को ‘‘पांच वर्ष के कार्यकाल से संशोधित कर अब इसे केन्द्र सरकार द्वारा तय किया जा सकता है.’’ आरटीआई कार्यकर्ता अभय दूबे ने कहा, ‘‘सूचना आयुक्तों के पद के लिये मांगे गये आवेदनों के हालिया विज्ञापन से सरकार का इरादा साफ हो गया है कि अधिनियम में प्रस्तावित बदलावों को संसद की मंजूरी मिल सकती है.’’ दूबे ने कहा, ‘‘आरटीआई अधिनियम को कमजोर बनाने के, संबद्ध अधिकारियों के, किसी भी प्रयास के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे.’’ इसके अनुसार 65 वर्ष से अधिक की आयु का व्यक्ति आवेदन करने के योग्य नहीं होगा.

(इनपुट: एजेंसी भाषा)

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