मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि 27 अप्रैल शनिवार शाम 6 बजे से 29 अप्रैल शाम 6 बजे तक राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशियों द्वारा सार्वजनिक सभा आयोजित करने, जुलूस निकालने, सिनेमा, दूरदर्शन, इलेक्ट्रोनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
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जयपुर: राजस्थान में 29 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव का प्रचार शनिवार शाम 6 बजे तक थम जाएगा. अब मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि 27 अप्रैल शनिवार शाम 6 बजे से 29 अप्रैल शाम 6 बजे तक राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशियों द्वारा सार्वजनिक सभा आयोजित करने, जुलूस निकालने, सिनेमा, दूरदर्शन, इलेक्ट्रोनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने यह जानकारी दी. उन्होंने यह भी बताया कि इस अवधि में समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले समस्त विज्ञापनों का सक्षम स्तर से अधिप्रमाणन करवाना अनिवार्य होगा. इसके अलावा संगीत-समारोह, नाट्य-अभिनय अथवा अन्य कोई मनोरंजन कार्यकम आयोजित कर चुनाव प्रचार पर भी रोक रहेगी.
आपको बता दें कि, राज्य में प्रथम चरण में 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान 29 अप्रेल को प्रातः 7 से सायं 6 बजे तक होगा होने जा रहा है. जिसके लिए जारी चुनावी गहमागहमी पर पूरी तरह रोकथाम शनिवार शाम से लग जाएगी.