सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश: टीएमसी प्रत्याशी महुआ मोइत्रा की शिकायत पर कार्रवाई हो
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सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश: टीएमसी प्रत्याशी महुआ मोइत्रा की शिकायत पर कार्रवाई हो

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्वाचन आयोग से कहा कि वह महुआ मोइत्रा की शिकायत पर तत्काल विस्तृत आदेश पारित करे.

रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्वाचन आयोग को आदेश दिया है.(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह तृणमूल कांगेस की उम्मीदवार महुआ मोइत्रा की भाजपा नेता महादेव सरकार के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई करे. इस शिकायत में उन्होने आरोप लगाया है कि सरकार ने उनके प्रति कथित रूप से अश्लील टिप्पणियां की थीं.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्वाचन आयोग से कहा कि वह महुआ मोइत्रा की शिकायत पर तत्काल विस्तृत आदेश पारित करे.

मोइत्रा का आरोप है कि भाजपा की नादिया जिला इकाई के अध्यक्ष सरकार ने 23 अप्रैल को पार्टी प्रत्याशी कल्याण चौबे की मौजूदगी में उनके बारे में कथित रूप से अश्लील टिप्पणियां की थीं. उनका कहना था कि इस बारे में आयोग में शिकायत की गयी लेकिन उसने अभी तक सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है.

मोइत्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णानगर संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार थमने में 48 घंटे से भी कम समय बचा है और ऐसी स्थिति में सरकार के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए.

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