एचपी इंडिया को कर चोरी मामले में मिली राहत
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एचपी इंडिया को कर चोरी मामले में मिली राहत

अमेरिकी कंपनी ह्यूलेट पैकर्ड (एचपी) की भारतीय इकाई को सीमा शुल्क के उस फैसले के खिलाफ स्थगन आदेश मिल गया है जिसमें कंपनी को कथित तौर पर कर चोरी के लिए 28.6 करोड़ डॉलर का भुगतान करने के लिए कहा गया था।

नई दिल्ली : अमेरिकी कंपनी ह्यूलेट पैकर्ड (एचपी) की भारतीय इकाई को सीमा शुल्क के उस फैसले के खिलाफ स्थगन आदेश मिल गया है जिसमें कंपनी को कथित तौर पर कर चोरी के लिए 28.6 करोड़ डॉलर का भुगतान करने के लिए कहा गया था।
एचपी ने कहा कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क अपीलीय पंचाट (सेस्टैट) ने एचपी इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड (एचपीआई) के खिलाफ बेंगलुरु के सीमा शुल्क आयुक्त के फैसले पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है। यह मामला 2008 के राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) की जांच से जुड़ा है जिसमें एजेंसी ने आरोप लगाया था कि एचपीआई ने भारत में उत्पाद और कल-पुर्जे आयात करने के लिए कम सीमाशुल्क का भुगतान किया। (एजेंसी)

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