राष्ट्रद्रोह मामला स्थगित करने का मुशर्रफ का अनुरोध खारिज
Advertisement

राष्ट्रद्रोह मामला स्थगित करने का मुशर्रफ का अनुरोध खारिज

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की ओर से राष्ट्रद्रोह के मामले को आम चुनाव तक स्थगित करने के लिए किए गए अनुरोध को खारिज कर दिया है।

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की ओर से राष्ट्रद्रोह के मामले को आम चुनाव तक स्थगित करने के लिए किए गए अनुरोध को खारिज कर दिया है।
इसके साथ ही मुशर्रफ को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश देने से इंकार कर दिया।
न्यायमूर्ति जव्वाद ख्वाजा की अध्यक्षता वाली दो न्यायाधीशों की पीठ ने मुशर्रफ के वकील अहमद रजा कसूरी के अनुरोध को ठुकरा दिया। कसूरी ने मामले को 11 मई को होने वाले आम चुनाव तक स्थगित करने का अनुरोध किया था।
साल 2007 में संविधान का उल्लंघन करने और आपातकाल घोषित करने के लिए मुशर्रफ के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला चल रहा है। यह पीठ मुशर्रफ के खिलाफ सुनवाई की मांग करते हुए दायर की गई पांच याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से मुशर्रफ को गिरफ्तार करने के लिए किए गए आग्रह को ठुकरा दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने मुशर्रफ की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया है।
कसूरी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल मुशर्रफ को अदालत में उपस्थित होना पड़ा तो वह चुनाव में अपनी पार्टी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुशर्रफ के खिलाफ मामला जल्दबाजी में चलाया जा रहा है लेकिन न्यायमूर्ति ख्वाजा ने उत्तर दिया कि यह चार वषरें से चल रहा है।
कसूरी ने कहा कि मुशर्रफ को अपने देश के सामने खड़े संकट को हल करने में मदद के लिए लौटना पड़ा और यहां तक कि इंटरपोल ने भी उन्हें गिरफ्तार करने के कदम को खारिज कर दिया था।
उन्होंने कहा कि मौजूदा सेना प्रमुख अशफाक परवेज कयानी भी 2007 के आपातकाल को लगाने में शामिल थे, लेकिन अदालत ने उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया। (एजेंसी)

Trending news