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नई दिल्ली : देश के सभी यातायात विभागों को आदेश दे दिया गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते समय उम्र और पते के पहचानस्वरूप आधार कार्ड को प्रामाणिक माना जाए। सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्री एस. सत्यनरायाणा ने लोकसभा में यह जानकारी दी। (एजेंसी)