दिल्‍ली गैंगरेप: आरोपियों के स्थानांतरण पर जवाब तलब
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दिल्‍ली गैंगरेप: आरोपियों के स्थानांतरण पर जवाब तलब

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सोमवार को तिहाड़ प्रशासन से पूछा कि क्यों न 16 दिंसबर के बलात्कार कांड के आरोपियों को उत्पीड़न के आरोपों के मद्देनजर अन्य किसी जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए। अदालत ने साथ ही उसे जेल नियमावली सौंपने का भी निर्देश दिया।

नई दिल्ली : दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सोमवार को तिहाड़ प्रशासन से पूछा कि क्यों न 16 दिंसबर के बलात्कार कांड के आरोपियों को उत्पीड़न के आरोपों के मद्देनजर अन्य किसी जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए। अदालत ने साथ ही उसे जेल नियमावली सौंपने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने जेल प्रशासन द्वारा सौंपे गए आरोपी विनय शर्मा की कोठरी के सीसीटीवी फुटेज भी देखने की इच्छा प्रकट की। विनय ने दावा किया था कि उसे दूसरे कैदियों ने पीटा जिससे उसके हाथ में फै्रक्चर हो गया। लेकिन पुलिस ने दावा किया कि जेल से लौटते वक्त वाहन में उसकी अन्य कैदी से लड़ाई हो गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना ने जेल अधिकारियों को यह निर्देश दिया। उससे पहले विनय और सह आरोपी अक्षय सिंह ने आरोप लगाया था कि तिहाड़ जेल में उनका उत्पीड़न किया गया और दोनों ने वहां से रोहिणी जेल स्थानांतरित करने का अनुरोध किया।
न्यायाधीश ने कहा कि विनय के आवेदन पर तिहाड़ के जेल अधीक्षक के जवाब में कहा गया है कि उसे तिहाड़ जेल से रोहिणी जेल स्थानांतरित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उम्र संबंधी शर्त पर खरा नहीं उतरता। (एजेंसी)

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