दिल्‍ली: तिहरे हत्याकांड में तीन को मौत की सजा
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दिल्‍ली: तिहरे हत्याकांड में तीन को मौत की सजा

दिल्ली की एक अदालत ने एक परिवार के तीन लोगों की निर्मम हत्या करने के जुर्म में तीन मुजरिमों को मौत की सजा सुनाई है। यह मामला 10 साल पुराना है। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल था। घर में लूटपाट के मकसद से इस वारदात को अंजाम दिया गया।

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने एक परिवार के तीन लोगों की निर्मम हत्या करने के जुर्म में तीन मुजरिमों को मौत की सजा सुनाई है। यह मामला 10 साल पुराना है। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल था। घर में लूटपाट के मकसद से इस वारदात को अंजाम दिया गया।
अदालत ने कहा कि यह दुर्लभतम मामला है क्योंकि तीनों हत्याएं काफी निर्मम तरीके से, घिनौने रूप में और कायरतापूर्वक की गई। उन्होंने समाज की सामूहिक चेतना को झकझोर कर रख दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) कामिनी लाउ ने उत्तर प्रदेश निवासी सुरेन्दर (32), विजय पाल (27) और विरेन्दर (33) को मौत की सजा सुनाई तथा प्रत्येक पर 1.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि जुर्माने की राशि से तीन लाख रूपये मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक परिवार की एक उम्रदराज महिला और एक बच्चे सहित तीन सदस्यों की हत्या से समुदाय में रोष छा गया और इसने समाज की चेतना को झकझोर कर रख दिया, जिसके लिए मौत की सजा मिलना सिर्फ प्राकृतिक और तार्किक है।
अदालत ने कहा कि हत्या के जघन्य अपराध वाले इस मामले में यह अदालत न्याय पाने की समाज की गुहार को नजरअंदाज नहीं कर सकती। पुलिस के मुताबिक यह नृशंस हत्या रोहिणी के एक मकान में उस वक्त हुई जब तीनों आरोपियों ने 54 वर्षीय मृदुला किशोर, उसके 28 वर्षीय बेटे राजेश किशोर और मृदुला की नौ साल की पोती की हत्या कर दी। एक आरोपी सुरेंदर इस परिवार का परिचित था और मृदुला के गांव का रहने वाला था जबकि अन्य दो लोग उसके रिश्तेदार थे। (एजेंसी)

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