जिया केस में सूरज की जमानत अर्जी नामंजूर
Advertisement

जिया केस में सूरज की जमानत अर्जी नामंजूर

एक सत्र अदालत ने जिया खान आत्महत्या मामले में सूरज पंचोली की जमानत याचिका नामंजूर कर दी।

मुंबई: एक सत्र अदालत ने जिया खान आत्महत्या मामले में सूरज पंचोली की जमानत याचिका नामंजूर कर दी। अभियोजन ने सूरज को जमानत देने का यह कहकर विरोध किया था कि मामले की जांच महत्वपूर्ण दौर में पहुंच चुकी है और उसे जमानत पर छोड़ने से जांच प्रभावित हो सकती है। आदित्य पंचोली और जरीना बहाव के पुत्र सूरज पंचोली पर जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।
गत 10 जून को हुई गिरफ्तारी के बाद आर्थर रोड सेंट्रल जेल में बंद सूरज ने अपनी जमानत याचिका में दलील दी है कि मामले में शिकायतकर्ता और जिया की मां राबिया खान उनसे बदला ले रही हैं, जिसकी वजह वह खुद ही जानती हैं।
सूरज के वकील सी के तालेकर की मार्फत दाखिल की गई जमानत याचिका में आरोप लगाया गया है कि राबिया जिया के खत का ‘दुरूपयोग’ कर रही है, जो तीन जून को जिया की आत्महत्या के तीन दिन बाद उसके घर से मिला।
पुलिस ने इसी खत के आधार पर सूरज को गिरफ्तार किया। उनका दावा है कि यह पत्र सूरज के खिलाफ सुबूत है क्योंकि जिया ने अपने जीवन की असफलता के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया है।
हालांकि सूरज की जमानत याचिका में कहा गया है कि पांच पेज का यह पत्र आत्महत्या से ठीक पहले नहीं लिखा गया और इससे भी बड़ी बात यह है कि उसपर किसी का नाम नहीं है और वह सूरज को संबोधित करके नहीं लिखा गया है।
अंधेरी मजिस्ट्रेट की अदालत ने इससे पूर्व सूरज को न्यायिक हिरासत में भेज दिया और उसे पुलिस हिरासत में सौंपने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया। इसके बाद सूरज ने जमानत की दरख्वास्त दाखिल की।
जिया के पत्र में आरोप लगाया गया है कि सूरज के साथ रिश्ते में उसका दिल टूट चुका है और वह सूरज की ‘आशिकमिजाजी’ से आजिज आ चुकी है। (एजेंसी)

Trending news