देश भर के रेस्तरां और फास्ट फूड विक्रय केंद्रों में 20% खाद्य वस्तुएं घटिया पाई गईं
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देश भर के रेस्तरां और फास्ट फूड विक्रय केंद्रों में 20% खाद्य वस्तुएं घटिया पाई गईं

देश भर के रेस्तरां और फास्ट फूड विक्रय केंद्रों में 20 फीसदी से अधिक खाद्य वस्तुएं घटिया अथवा मिलावटी पाई गईं। सरकार के आंकड़ों के जरिए यह बात सामने आई है।

नई दिल्ली : देश भर के रेस्तरां और फास्ट फूड विक्रय केंद्रों में 20 फीसदी से अधिक खाद्य वस्तुएं घटिया अथवा मिलावटी पाई गईं। सरकार के आंकड़ों के जरिए यह बात सामने आई है।

साल 2013-14 में देश की कई सरकारी प्रयोगशालाओं में 46,283 खाद्य नमूनों की जांच की गई। इनमें दुग्ध उत्पाद और तेल एवं मसालों युक्त व्यंजनों के नमूने शामिल थे। इन खाद्य नमूनों में 9,265 नमूने ऐसे थे जो मिलावटी पाए गए और उनकी गलत ब्रांडिंग की गई थी।

इस तरह के मामले सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से सामने आए। राज्य में 2,930 खाद्य वस्तु विक्रेताओं के खिलाफ मामला चलाया गया जिनमें से 1,919 को दोषी पाया गया। इन लोगों पर कुल 4.47 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया गया।

उत्तर प्रदेश में साल 2012-13 में कुल 2,551 मामले दर्ज किए गए और 1,010 मामलों में दोष साबित हुआ। इस दौरान दोषियों पर 3.70 करोड़ रूपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया। घटिया और मिलावटी खाद्य वस्तुओं के मामले में महाराष्ट्र का स्थान दूसरा रहा। यहां सरकारी एजेंसियों ने 2,557 मामले चलाए और इनमें 66 लोगों को दोषी पाया गया।

हरियाणा में साल 2013-14 के दौरान ऐसे 260 मामले प्रकाश में आए और कुल 166 मामलों में दोषियों को सजा हुई। इन लोगों पर 26,61,800 रूपये का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह उत्तराखंड में 122, झारखंड में 99, बिहार में 90 और दिल्ली में 61 मामले दर्ज किए गए।

केंद्रीय स्वास्थ मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित राज्य सरकारों द्वारा नियमित तौर पर खाद्य वस्तुओं के नमूने लिए जाते हैं और उनकी जांच होती है ताकि खाद्य वस्तुओं में मिलावट और घटिया गुणवत्ता की समस्या पर अंकुश लगाया जा सके।

राज्यों और केंद्रित शासित राज्यों की सरकारे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत ऐसा करती हैं। अधिकारियों ने कहा कि जिन मामलों में अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक नमूनों के मानक की पुष्टि नहीं होती, उनमें जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाती है।

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