साबिर अली मानहानि मामले में नकवी को समन
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साबिर अली मानहानि मामले में नकवी को समन

भाजपा के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी को दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी के रूप में समन भेजा है। नकवी के खिलाफ जदयू के पूर्व नेता साबिर अली ने मानहानि की शिकायत की थी। नकवी ने कथित तौर पर साबिर अली को इंडियन मुजाहिद्दीन के सह-संस्थापक यासीन भटकल से संबंधित बताया था।

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नई दिल्ली : भाजपा के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी को दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी के रूप में समन भेजा है। नकवी के खिलाफ जदयू के पूर्व नेता साबिर अली ने मानहानि की शिकायत की थी। नकवी ने कथित तौर पर साबिर अली को इंडियन मुजाहिद्दीन के सह-संस्थापक यासीन भटकल से संबंधित बताया था।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन ने कहा कि ‘प्रथम दृष्ट्या’ नकवी पर राज्यसभा के वर्तमान सदस्य अली की मानहानि के आरोप को ध्यान में रखते हुए नकवी के खिलाफ कार्रवाई के पर्याप्त सबूत और आधार थे। अदालत ने नकवी को 9 जुलाई को पेश होने के लिए समन भेजा है। नकवी भी राज्यसभा के वर्तमान सांसद हैं।
अदालत ने कहा कि यह कानून की सुविचारित व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति को आरोपी के रूप में समन भेजने के लिए यह देखा जाए कि मामला बनता भी है या नहीं। यह अदालत इस बात से संतुष्ट है कि शिकायतकर्ता :अली: प्रथम दृष्ट्या यह स्थापित करने में सफल रहे हैं कि आरोपी :नकवी: ने ट्वीट के रूप में शिकायतकर्ता के खिलाफ सोशल नेटवर्किंग साइट पर लांछन लगाए ताकि शिकायतकर्ता की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। (एजेंसी)

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