मुंबई टेली-ऑपरेटर गैंगरेप केस: चार दोषियों को आजीवन कारावास
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मुंबई टेली-ऑपरेटर गैंगरेप केस: चार दोषियों को आजीवन कारावास

मुंबई शक्ति मिल गैंगरेप मामले में सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। शुक्रवार को मुंबई सेशंस कोर्ट ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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मुंबई: एक सत्र अदालत ने यहां शक्ति मिल्स के सुनसान परिसर में करीब आठ महीने पहले हुए एक टेलीफोन ऑपरेटर के सामूहिक बलात्कार के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने चारों दोषियों को सजा सुनाते हुए कहा कि बलात्कार का अपराध बहुत गंभीर और निर्मम है।
प्रधान सत्र न्यायाधीश शालिनी फनसालकर जोशी ने कहा, ‘ यह अपराध पीड़िता और बड़े पैमाने पर समाज को नुकसान पहुंचाता है। यह जीवन के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है और इसके साथ इस तथ्य को भी दिमाग में रखना चाहिए कि बलात्कार के अपराध ने उसे मानसिक यातना भी दी है।’ अदालत ने यह भी कहा कि दोषियों विजय जाधव, मोहम्मद कासिम हफीज शेख उर्फ कासिम बंगाली, मोहम्मद अंसारी और मोहम्मद अश्फाक शेख ने अचानक नहीं बल्कि पूर्व नियोजित षड़यंत्र के तहत इस अपराध को अंजाम दिया।
अदालत के चारों दोषियों को सजा सुना देने के बाद विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने एक याचिका दायर करके अपील की कि इस मामले के साथ फोटो पत्रकार के सामूहिक बलात्कार के मामले में भी दोषी तीन लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (ई) के तहत अपराध को दोहराने के कारण अतिरिक्त आरोप तय किए जाए। निकम ने कहा कि आईपीसी की धारा 376 (ई) के तहत अधिकतम सजा मृत्युदंड है।
अदालत ने याचिका पर निर्णय के लिए फोटो पत्रकार सामूहिक बलात्कार के मामले की सुनवाई 24 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी जिसके बाद वह सजा सुनाने की कार्यवाही करेगी। (एजेंसी)

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