चारा घोटाला: लालू यादव को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली
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चारा घोटाला: लालू यादव को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली

शुक्रवार का दिन राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव के लिए बड़ी राहत लेकर आया।

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ज़ी मीडिया ब्यूरो

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को राहत देते हुए उन्हें शुक्रवार को जमानत दे दी। लालू प्रसाद को रांची स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने चारा घोटाला मामले में पांच साल कारावास की सजा सुनाई थी। लालू आज शाम तक जेल से रिहा हो सकते हैं।
इस मामले के 44 दोषियों में से 37 को पहले ही जमानत मिल चुकी है और छह अन्य की याचिका पर निचली अदालत में विचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.सतशिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की खंडपीठ ने लालू प्रसाद को जमानत दे दी है और उन्होंने कहा कि इस मामले में अन्य दोषियों की दी गई जमानत के आधार पर ही उन्हें भी जमानत दी जा रही है।
कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद को दी गई पांच साल की सजा में से एक साल दो अलग-अलग चरणों में पूरे हो चुके हैं, जिसमें सुनवाई के दौरान 10 महीने का कारावास और दोषी पाए जाने के बाद से दो महीने का कारावास शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद को जमानत पर रिहा करने से पहले रांची की निचली अदालत उन पर लगाई जाने वाली शर्तों का फैसला करेगा।
इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने कहा कि लालू जी को इस मामले में फंसाया गया था। उन्होंने कहा कि अब राजेडी और मजबूत होगी। ज़ी मीडिया से बातचीत में राबड़ी देवी ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था।

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