दो बेटियों का यौन शोषण करने के आरोप से व्यक्ति बरी
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दो बेटियों का यौन शोषण करने के आरोप से व्यक्ति बरी

दो नाबालिग बेटियों का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी एक व्यक्ति को दिल्ली की एक अदालत ने यह कहते हुए बरी कर दिया कि लड़कियों ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया।

नई दिल्ली : दो नाबालिग बेटियों का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी एक व्यक्ति को दिल्ली की एक अदालत ने यह कहते हुए बरी कर दिया कि लड़कियों ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति को बरी करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी एस मलिक ने कहा कि दोनों पीड़िताओं के बयान उसे पूरी तरह बेकसूर ठहराते हैं।

न्यायाधीश ने कहा, अभियोजन पक्ष के हिसाब से केवल पीड़िताएं ही गवाह थी लेकिन उन दोनों ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा, इस मामले में तथ्य और हालात को देखते हुए आरोपी को बरी किया जाता है क्योंकि उसे साबित नहीं किया जा सका।

अभियोजन के मुताबिक दो नाबालिग लड़कियों ने 9 अगस्त 2013 को करावल नगर पुलिस थाने में अपने पिता के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करायी थी कि उन्होंने दोनों का यौन उत्पीड़न किया। दोनों के साथ उनकी मां भी थीं।

उसकी मां के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया। मां ने दोनों को बचाया था। हालांकि, दोनों नाबालिग और उनकी मां ने अदालत में यह कहते हुए बयान बदल लिया कि लड़कियों और उनके पिता के बीच झगड़ा हुआ था।

पिता ने जब दोनों की पिटाई की कोशिश की तो वे घर से भाग गयी और एक एनजीओ कार्यकर्ता की मदद से शिकायत दर्ज करायी थी।

   

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