सज्जन कुमार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची CBI
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सज्जन कुमार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची CBI

सीबीआई ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान यहां भीड़ द्वारा पांच सिखों को मारे जाने से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी करने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

नई दिल्ली : सीबीआई ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान यहां भीड़ द्वारा पांच सिखों को मारे जाने से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी करने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
एक निचली अदालत ने 30 मई को 29 वर्ष पुराने एक मामले में कुमार को बरी करते हुए कहा था कि वह ‘संदेह का लाभ’ पाने के हकदार हैं क्योंकि प्रमुख चश्मदीद जगदीश कौर ने 1985 में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा समिति को दिये अपने बयान में सज्जन का नाम आरोपी के तौर पर नहीं लिया था।
हालांकि निचली अदालत ने पांच अन्य लोगों को मामले में दोषी ठहराया था और सिखों को मारने वाली भीड़ में शामिल होने के मामले में उन्हें अलग-अलग कैद की सजा सुनाई। पूर्व पार्षद बलवान खोक्कर, गिरधारी लाल और सेवानिवृत्त नौसेनिक अधिकारी कैप्टन भागमल को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी वहीं दो पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोक्कर को उनकी भूमिकाओं के लिए तीन साल कैद की सजा सुनाई गयी थी।
जांच एजेंसी ने उच्च न्यायालय में अपनी अपील में कहा है कि निचली अदालत ने सज्जन को बरी करने में त्रुटि की है क्योंकि सज्जन कुमार ने ही 31 अक्तूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद दंगों के दौरान भीड़ को भड़काया था।
बाहरी दिल्ली से लोकसभा के पूर्व सांसद सज्जन कुमार और पांच अन्य पर दिल्ली छावनी के राजनगर इलाके में भीड़ द्वारा एक ही परिवार के केहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रघुवेंद्र सिंह, नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह की हत्या के मामले में मुकदमा चला था। (एजेंसी)

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