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Motor Insurance: इन वजहों से हो सकते हैं व्हीकल इंश्योरेंस के क्लेम रिजेक्ट, गाड़ी चलाते वक्त रखें ध्यान

Vehicle Insurance भी लोग लेते हैं. हालांकि कई बार मोटर इंश्योरेंस लेने के बाद जरूरत पड़ने पर क्लेम में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकी मोटर इंश्योरेंस क्लेम जल्दी और बिना किसी रूकावट के हो सके.

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Vehicle Insurance Claim: वाहनों के संख्या सड़कों पर बढ़ती ही जा रही है. इस बीच लोग Motor Insurance भी लेते हैं. हालांकि कई बार मोटर इंश्योरेंस लेने के बाद जरूरत पड़ने पर क्लेम में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकी मोटर इंश्योरेंस क्लेम जल्दी और बिना किसी रूकावट के हो सके.

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एक पॉलिसीधारक को कवरेज पर बहिष्करण को समझना चाहिए और सभी आवश्यक अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए. बीमाकर्ता कई कारणों से क्लेम को अस्वीकार कर सकते हैं, इसमें एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना ड्राइविंग, क्लेम दाखिल करने में देरी, यातायात नियमों का उल्लंघन, कार रैली में भाग लेना आदि शामिल है.

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क्लेम में देरी से बचने के लिए बीमा कंपनी को तुरंत सूचित करना महत्वपूर्ण है. यदि वाहन चोरी हो जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो पॉलिसीधारक को निकटतम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करनी होगी और बीमाकर्ता को एक प्रति जमा करनी होगी. बीमा कंपनी का एक सर्वेयर कितना नुकसान हुआ है ये देखेगा, बीमा कंपनी की रिपेयरिंग लागत का अनुमान लगाएगा और सूचित करेगा.

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यदि आप कार में CNG किट फिट करते हैं, तो पॉलिसी को रिन्यू करने के समय बीमाकर्ता को सूचित करें. बीमाकर्ता तब इसे कवर में जोड़ देगा और प्रीमियम को अपडेट करेगा. यदि बीमाकर्ता को इसके बारे में नहीं बताया गया है तो दावा खारिज कर दिया जाएगा. यदि बीमित वाहन को पर्सनल घोषित किया जाता है और कर्मिशयल उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, तो बीमा कंपनी दावे को अस्वीकार कर देगी.

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वहीं अगर कंपनी के जरिए परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के बाहर दुर्घटना होती है, तो बीमाकर्ता दावों को अस्वीकार कर देंगे. शराब या ड्रग्स के प्रभाव में ड्राइविंग से क्लेम रिजेक्ट हो सकते हैं. किसी भी दावे के रिजेक्शन से बचने के लिए बीमा पॉलिसी के नियम और शर्तें ध्यान से पढ़ें.

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