फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ महिला की ओर से हाईकोर्ट (High Court) में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.
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चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab And Haryana High Court) ने एक पारिवारिक विवाद में पति की मांग पर फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए महिला की याचिका को खारिज कर दिया है. दरअसअ, पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी करवाचौथ का व्रत नहीं रखती. उसके दोस्त घर आते हैं तो उन्हें खाना देने से भी इनकार कर देती है. इसलिए उसे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए.
फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ महिला की ओर से हाईकोर्ट (High Court) में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. याचिकाकर्ती की तरफ से बताया गया कि वह भारतीय वायु सेना में गुजरात में तैनात है. उसका विवाह मार्च 2011 में हुआ था. इसके बाद वह अपने परिवार को गुजरात ले जाना चाहता था. लेकिन उसकी सास ने परिवार को साथ नहीं ले जाने दिया. कुछ दिन बाद उसका साला उसकी पत्नी को गुजरात उसके पास छोड़कर चला गया.
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पति ने कहा कि उसकी पत्नी क्रूर स्वभाव की है. वह कर्तव्य का सही ढंग से निर्वाह नहीं कर रही. उसकी पत्नी उसके लिए करवाचौथ का व्रत भी नहीं रखती और उसके परिवार के साथ दिवाली जैसे त्योहार भी नहीं मनाती. इतना ही नहीं जब उसके दोस्त घर आते हैं तो वह उन्हें खाना देने से भी मना कर देती है. महिला के पति के मुताबिक एक बार उसकी पत्नी ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी. इतनी ही नहीं महिला ने अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस स्टेशन बेरी (झज्जर) में केस भी दर्ज करवा दिया था. इसमें वह बरी हो गए थे.
याचिकाकर्ता पति ने आरोप लगाया कि जबसे उसका विवाह हुआ है, पत्नी ने उसके परिवार वालों के प्रति नकारात्मक रवैया अपना रखा है. इसके अलावा उसे कई बार सार्वजनिक रूप से बेइज्जत भी कर चुकी है. पति की दलीलों को सही मानते हुए हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.