PPF Account Rules: पीपीएफ (PPF) बच्चे या परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहतर इनवेस्टमेंट ऑप्शन है. यह निवेश योजना सरकार के अधीन संचालित की जाती है और इसमें फिलहाल सालाना 7.1 प्रतिशत का ब्याज मिलता है. वित्त मंत्रालय की तरफ से हर तीन महीने पर इसके ब्याज की समीक्षा की जाती है. इसमें निवेश करके आप सालाना 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की आमदनी पर टैक्स बचा सकते हैं.
खाता चालू होने पर जितने साल आपका अकाउंट बंद रहा उसके लिए हर साल 500 रुपये के हिसाब से उसमें पैसा डिपाजिट करना होगा. साथ ही मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 500 या उससे ज्यादा रुपये जमा करने होंगे. इसके अलावा जितने साल पेमेंट लैप्स हुई है, उसमें हर साल आपको 50 रुपये देने होंगे.
अच्छा यह होगा कि इसमें हर साल पैसा जरूर जमा करें. किसी कारण पैसा जमा नहीं हो पाए तो आप पैसे जमा करके इसे फिर से चालू करा लें. बंद पड़े पीपीएफ अकाउंट को चालू कराने के लिए आपको लिखित एप्लीकेशन देनी होगी.
न्यूनतम राशि जमा नहीं हुई तो आपको पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव होने के बाद ब्याज मिलता है लेकिन इसके कई नुकसान होते हैं. पहला नुकसान यह कि आप पीपीएफ अकाउंट पर लोन नहीं ले सकते. इसे दोबारा चालू कराने पर आपको जुर्माना भरना पड़ता है.
यदि आप 500 रुपये सालाना भी जमा नहीं कर पाए तो आपका पीपीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव (PPF Account inoperative) हो जाता है. इसके अलावा आप फाइनेंशियल ईयर में इसमें अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं.
पीपीएफ में निवेश के तहत सालाना मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट दोनों ही टैक्स-फ्री होते हैं. लेकिन यदि आप भी इसमें इनवेस्टमेंट करते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना आपके लिए जरूरी है. नियमानुसार हर साल आपको कम से कम 500 रुपये का निवेश करना जरूरी है.
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