UP RERA: यूपी रेरा ने इस बिल्डर पर लगाया 3 करोड़ से अधिक का जुर्माना, ये था पूरा मामला
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UP RERA: यूपी रेरा ने इस बिल्डर पर लगाया 3 करोड़ से अधिक का जुर्माना, ये था पूरा मामला

UP RERA Complaint: यूपी रेरा ने सुशांत गोल्फ सिटी हाई-टेक टाउनशिप के अन्तर्गत पंजीकृत परियोजनाओं और अपंजीकृत भू-क्षेत्र के किसी भी भाग पर किसी भी प्रकार का थर्ड पार्टी इण्टेरेस्ट सृजित करने या किसी भी प्रकार के पंजीकृत विलेख अथवा अनुबन्ध अथवा एमओयू अथवा अन्य किसी इन्स्ट्रूमेन्ट के माध्यम से ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है.

 

यूपी रेरा

RERA Act: उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) की बैठक में अंसल प्रापर्टीज एंड प्रमोटर्स को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. यूपी रेरा ने सुशांत गोल्फ सिटी हाई-टेक टाउनशिप के अन्तर्गत पंजीकृत परियोजनाओं और अपंजीकृत भू-क्षेत्र के किसी भी भाग पर किसी भी प्रकार का थर्ड पार्टी इण्टेरेस्ट सृजित करने या किसी भी प्रकार के पंजीकृत विलेख अथवा अनुबन्ध अथवा एमओयू अथवा अन्य किसी इन्स्ट्रूमेन्ट के माध्यम से ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है. यह रोक रेरा के अग्रिम आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा. यह निर्णय रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में होम बायर्स के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है.  

रेरा से मिली जानकारी के अनुसार, अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लखनऊ के विरूद्ध शिकायतें मिल रही थीं कि उनके द्वारा टाउनशिप के कुछ भागों को रेरा में पंजीकृत कराए बिना अवैध रूप से विक्रय किया जा रहा है. रेरा द्वारा की गई बैठक में रेरा अधिनियम की धारा-35 सपठित धारा-34, 3, 38, 59, 63, 68 तथा रेरा नियमावली के नियम-22 के अन्तर्गत हाई-टेक टाउनशिप से सम्बन्धित मामलों की जांच करने का निर्णय लिया गया था. 

रेरा द्वारा प्रमोटर को अनेकों अवसर प्रदान करने के बावजूद भी प्रमोटर द्वारा समस्त अपेक्षित जानकारियां तथा साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराए गए. रेरा द्वारा प्रमोटर को सुनवाई के भी कई अवसर प्रदान किए गए. प्रमोटर द्वारा जो भी विवरण उपलब्ध कराए गए, उनके आधार पर रेरा ने निर्णय लिया कि प्रमोटर द्वारा हाई-टेक टाउनशिप के काफी बड़े भू-क्षेत्र को रेरा में पंजीकरण कराए बिना बेचा जा रहा है और रेरा अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है. 

यूपी रेरा की बैठक में प्रमोटर अंसल एपीआई पर 3 करोड़ 5 लाख 77 हजार रुपये का का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसे प्रमोटर द्वारा एक माह के अंदर रेरा में जमा कराना है. ऐसा न करने पर इसकी वसूली जिलाधिकारी के माध्यम से भू-राजस्व के बकाये की भांति करायी जाएगी. रेरा द्वारा प्रमोटर के ऊपर यह अर्थदंड उनकी 3 परियोजनाओं अंसल बिजनेस पार्क, अंसल बिजनेस पार्क तथा गोल्फ रेजिडेंशिया परियोजनाओं के फॉरेंसिक ऑडिट के निष्कर्षों के आधार पर लगाया गया है, जिसमें पाया गया कि प्रमोटर द्वारा होम बायर्स से प्राप्त 60.57 करोड़ रुपये का दुरूपयोग किया गया है. 

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