तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, चुनाव लड़ने को लेकर स्थिति साफ नहीं
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तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, चुनाव लड़ने को लेकर स्थिति साफ नहीं

भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष बी.वी.पी.राव ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पद पर बने रहने के लिए कहने के बाद भी अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है.

राव ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पद पर बने रहने के लिए कहने के बाद भी अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है. (सांकेतिक तस्वीर)

नई दिल्ली: भारतीय तीरंदाजी संघ (AAI) के अध्यक्ष बी.वी.पी.राव ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पद पर बने रहने के लिए कहने के बाद भी अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है. राव ने इस्तीफा देने का फैसला दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से नियुक्त प्रशासक एस. वाई. कुरैशी द्वारा संघ के संविधान में किए बदलावों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नकारने के बाद दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासक को भी उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है और जिस तरह उन्होंने संघ के चुनाव कराए थे, उनको लेकर कई तरह की आपत्तियां जाहिर की हैं. राव ने कहा कि वह अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहे हैं. उन्होंने कहा, "संविधान को रद्द करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी मौजूदा अधिकारियों से प्रशासकों की समिति के तौर पर काम करने और एएआई की प्रतिदिन की गतिविधियों को देखने को कहा है."

पूर्व आईएएस अधिकारी ने कहा, "मैंने इस बात पर भी फैसला नहीं किया है कि जब नए चुनाव कराए जाएंगे तब मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगा या नहीं."

नए संविधान को रद्द करते हुए ए.एम. खानविलकर और अजय रस्तोगी की दो सदस्यीय पीठ ने कहा है कि प्रशासक से सिर्फ राष्ट्रीय खेल नियम के तहत काम करने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने संविधान में कई बदलाव किए थे.

पीठ ने कहा, "हम यह बताना चाहते हैं कि एएआई के संविधान में सिर्फ चार बदलाव ही किए जा सकते हैं, जो कि चार दिसंबर 2017 को अदालत के आदेश के मुताबिक हैं. इन सुधारों को अदालत का आदेश मानते हुए हम इसे अपनाते हैं. बाकी के बदलावों को रद्द करते हैं."

उन्होंने कहा, "हम इस बात को भी साफ कर देना चाहते हैं कि प्रशासक द्वारा लिए गए फैसले चाहे वो 22 दिसंबर को कराए गए चुनाव हों, हम उन्हें रद्द करते हैं."

पीठ ने कहा, "प्रशासक के पास वो अधिकार नहीं थे कि वह अदालत द्वारा सुझाए गए बदलावों के अलावा कोई और बदलाव कर सके. प्रशासक कोर्ट के चार दिसंबर, 2017 के आदेश के मुताबिक चुनाव कराने को लेकर स्वतंत्र था. इससे ज्यादा या कम कुछ नहीं."

राव की अध्यक्षता वाली एएआई के अस्तित्व को नकारने वाले भारतीय ओलम्पिक संघ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है.

आईओए ने एक बयान में कहा, "यह आईओए और एएआई की जीत है. सुप्रीम कोर्ट ने कुरैशी द्वारा बनाए गए संविधान को रद्द कर दिया. आईओए और खेल मंत्रालय ने इस संविधान पर और इसके मुताबिक कराए गए चुनाव पर आपत्ति जताई थी." उन्होंने कहा, "आईओए पूरी तरह से पारदर्शी है लेकिन संघ की स्वयत्तता को भी बचाना जरूरी है."

(इनपुट-आईएएनएस)

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