Aadhaar Card: क्या आपको मालूम है कि किसी व्यक्ति के निधन के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स का क्या किया जाना चाहिए ताकि कोई और उनके डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल न कर पाए. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.
Trending Photos
आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड समेत कई अन्य सरकारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानते ही होंगे. इन डॉक्यूमेंट्स को सरकार द्वारा जारी किया जाता है और यह किसी व्यक्ति कि पहचान को सत्यापित करते हैं. साथ ही इन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल अलग-अलग कामों के लिए के लिए किया जाता है, जैसे कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना या किसी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए. देश में हर व्यक्ति का एक अलग पहचान पत्र होता है.
व्यक्ति की मृत्यु के बाद डॉक्यूमेंट्स का क्या करें?
लेकिन, क्या आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तब उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि का क्या होता है. क्या आपको मालूम है कि किसी व्यक्ति के निधन के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स का क्या किया जाना चाहिए ताकि कोई और उनके डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल न कर पाए. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.
Aadhaar Card
हर व्यक्ति का एक अलग आधार कार्ड होता है. आधार कार्ड पर एक यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, जिसे आधार कार्ड नंबर कहा जाता है. इसे पहचान और पते के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. लोगों को अपने आधार कार्ड से अपना मोबाइल नंबर लिंक कराने की सलाह दी जाती है.
क्या आधार कार्ड को डिएक्टिवेट किया जा सकता है?
फिलहाल, इस समय किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आधार कार्ड को डिएक्टिवे या कैंसिल करने का कोई प्रावधान नहीं है. आधार कार्ड मृत्यु पंजीकरण के लिए भी अनिवार्य नहीं है.
दुरुपयोग को कैसे रोकें?
मृत व्यक्ति के परिजनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मृतक के आधार का दुरुपयोग न हो. आधार से जुड़े बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखने के लिए UIDAI वेबसाइट के माध्यम से बायोमेट्रिक्स को लॉक किया जा सकता है.
Pan Card
पैन कार्ड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने, बैंक और डीमैट अकाउंट को ऑपरेट करने और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को पूरा करने के लिए जरूरी होता है.
यह भी पढ़ें - IPL में ऋषभ पंत को मिले 27 करोड़ तो Zomato ने दिया ऐसा रिएक्शन, हंस-हंस के हो जाएंगे लोटपोट
पैन कार्ड कैसे सरेंडर करें?
किसी व्यक्ति का पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए उस असिसिंग ऑफिसर (AO) को एक आवेदन लिखें जिसके अधिकार क्षेत्र में पैन रजिस्टर्ड है. इसमें मृतक का नाम, पैन, जन्मतिथि और मृत्यु प्रमाण पत्र की एक फोटो कॉपी लगाएं. पैन कार्ड को सरेंडर करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन सभी वित्तीय मामलों के निपटारे के बाद इसे किया जा सकता है.
यह भी पढ़ें - IPL Auction: क्रिकेट ग्राउंड में इस जगह भी लगा होता है कैमरा, रिकॉर्ड करता है हर एक एक्शन
Voter ID Card
वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल चुनावों में मतदान करने के लिए किया जाता है.
वोटर आईडी कैंसिल करने का प्रोसेस
1960 के मतदाता पंजीकरण नियमों के तहत मृत व्यक्ति के वोटर आईडी को कैंसिल किया जा सकता है.