China News: चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ (Xinhua News Agency) ने बताया कि पूर्व कानून मंत्री फू, सन लिजुन (Sun Lijun) के एक ऐसे 'राजनीतिक गिरोह' का हिस्सा थे, जिसने न्याय विभाग के कुछ बड़े अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत फायदा उठाने के मकसद से मिलीभगत की थी.
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Fu Zhenghua sentenced to death: चीन (China) के पूर्व न्याय मंत्री फू झेंगहुआ (Fu Zhenghua) को भ्रष्टाचार मामले में अदालत ने मौत की सजा सुनाई है. चीन की सरकारी मीडिया एजेंसी ने ये जानकारी साझा की है. आपको बताते चलें ति ये फैसला ऐसे समय में आया है, जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (XI Jinping) तीसरी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं. गौरतलब है कि 67 साल के पूर्व मंत्री पर गंभीर धाराओं में केस चलाया गया था.
'दो साल तक मिला जीवन दान'
चीन (China) में एक पूर्व न्याय मंत्री फू झेंगहुआ (Fu Zhenghua) सहित दो वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों को भ्रष्टाचार और सत्ता के साथ अपने पद के दुरुपयोग को लेकर मौत की सजा सुनाई गई, हालांकि उनकी सजा दो साल के लिए रोक लगा दी है. इन दोनों को यह सजा ऐसे समय सुनायी गई है, जब चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग (XI jinping) के भ्रष्टाचार रोधी अभियान ने गति पकड़ी है. चीन में अगले महीने कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस का आयोजन होने वाला है, जिसमें शी चिनफिंग के रिकॉर्ड तीसरे कार्यकाल को अनुमोदन दिये जाने की उम्मीद है.
1.73 करोड़ डालर का हुआ भ्रष्टाचार
चीन के सरकारी मीडिया ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि चीन (China) के पूर्व न्याय मंत्री फू झेंगहुआ को उत्तर-पूर्व चीन के जिलिन प्रांत में इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ऑफ चांगचुन द्वारा 1.73 करोड़ अमरीकी डालर के भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के लिए मौत की सजा सुनाई गई. इसके कुछ घंटे बाद उसी अदालत ने जिआंगसू के पूर्व अधिकारी वांग लाइक को भी इसी तरह की सजा सुनायी गई और उनकी सजा भी दो साल के लिए निलंबित कर दी.
सरकारी पीपुल्स डेली आनलाइन ने यहां बताया कि उन्हें यह सजा रिश्वतखोरी, आपराधिक गिरोहों से साठगांठ और पहचान पत्र के फर्जीवाड़े के लिए सुनाई गई है. पीपुल्स डेली ऑनलाइन की खबर के मुताबिक, वांग जिआंगसु प्रांतीय समिति कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (Communist Party of China) के पूर्व सदस्य और सीपीसी जिआंगसु प्रांतीय समिति की राजनीति और कानून समिति के पूर्व सचिव हैं.
क्या कहता है चीन का नियम?
चीन में दोषियों में निलंबित मौत की सजा सुनाने का प्रावधान भी है और ऐसी सजा अपराध की गंभीरता को दर्शाने के लिए सुनायी जाती है. ऐसी सजा को बाद में आजीवन कारावास में बदल दिये जाने की संभावना होती है.
(एजेंसी इनपुट पीटीआई के साथ)
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