क्‍या वाकई मर गया है मुंबई आतंकी हमले का गुनहगार डेविड कोलमैन हेडली? वकील ने बताई सच्‍चाई
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क्‍या वाकई मर गया है मुंबई आतंकी हमले का गुनहगार डेविड कोलमैन हेडली? वकील ने बताई सच्‍चाई

2008 में हुए हमलों के मुख्य आरोपी हेडली के वकील जॉन थीस ने कहा, ‘‘हालांकि मैं यह खुलासा नहीं कर सकता कि वह कहां है, लेकिन वह ना तो शिकागो में है और ना ही किसी अस्पताल में.’’ 

मुंबई आतंकी हमलों के दोषी डेविड हेडली को 35 साल की सजा सुनाई गई थी.(फाइल फोटो)

वॉशिंगटन : मुंबई आतंकवादी हमले का मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली ना तो शिकागो में है और ना ही अस्पताल में. उसके वकील ने बुधवार यह जानकारी देते हुए उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया कि जेल में कैदियों द्वारा पीटे जाने के बाद हेडली अमेरिकी शहर के एक अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहा है.

वह ना तो शिकागो में है और ना ही किसी अस्पताल में- जॉन थीस
2008 में हुए हमलों के मुख्य आरोपी हेडली के वकील जॉन थीस ने कहा, ‘‘हालांकि मैं यह खुलासा नहीं कर सकता कि वह कहां है, लेकिन वह ना तो शिकागो में है और ना ही किसी अस्पताल में.’’ मीडिया में आई खबरों में कहा गया कि हेडली पर आठ जुलाई को शिकागो की जेल में दो कैदियों ने हमला कर दिया था और उसे तब से शहर के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है. थीस ने कहा, ‘‘मैं हेडली से नियमित रूप से बात कर रहा हूं. भारतीय मीडिया में आई खबरें निराधार हैं.’’ खबरों में कहा गया कि हेडली को गंभीर चोटें आई और उसे नोर्थ एवन्स्टन अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया. 

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हेडली को 35 साल कारावास की सजा सुनाई गई है
अमेरिका की एक अदालत ने मुंबई पर आतंकवादी हमलों के लिए उसे 35 साल कारावास की सजा सुनाई है. इन हमलों में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे. 26/11 हमलों से पहले मुंबई समेत विभिन्न शहरों की रेकी करने वाले हेडली को 2009 में गिरफ्तार किया गया था. अमेरिकी अधिकारियों ने सोमवार को मीडिया में आई खबरों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

डेविड कोलमैन हेडली
26 नवंबर, 2008 को मुंबई में हुए भीषण आतंकी हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी. हेडली पर आरोप था कि इस हमले से पहले उसने मुंबई समेत कई भारतीय शहरों की रेकी की थी. वह 2006 और 2008 में पांच बार भारत आया था. उसने मुंबई के होटल ताज, ओबरॉय होटल और नरीमन हाउस के नक्‍शे और वीडियो शूट किए थे. कहा जाता है कि इन्‍हीं सूचनाओं के आधार पर लश्‍कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई पर आतंकी हमला किया था. उसको 2009 में गिरफ्तार किया गया था. अमेरिकी कोर्ट ने उसको लश्‍कर-ए-तैयबा का सदस्‍य माना और इस आरोप में दोषी करार देते हुए उसको 35 साल जेल की सजा सुनाई थी.

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