ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति भ्रष्टाचार के दूसरे मामले में दोषी, पहले की काट रहे सजा
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ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति भ्रष्टाचार के दूसरे मामले में दोषी, पहले की काट रहे सजा

अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के लिए उनकी सजा 12 साल 11 महीने से 17 साल एक महीने तक बढ़ा दी है. 

पूर्व राष्ट्रपति लुइज इनाकियो लूला दा सिल्वा

रियो डी जनेरियो: ब्राजील की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति लुइज इनाकियो लूला दा सिल्वा को भ्रष्टाचार के दूसरे मामले में दोषी ठहराया है. लूला पर आरोप है कि वह साओ पाउलो राज्य के अतीबिया में एक घर के नवीनीकरण के लिए रिश्वत ले रहे थे. इस बात का हालांकि उन्होंने हमेशा खंडन किया है. पूर्व राष्ट्रपति का कहना है कि वह घर उनका कभी नहीं रहा है, मगर यह एक दोस्त का है, जिसने उन्हें स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल करने के लिए दिया हुआ था.

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लूला के बचाव में कहा गया कि उनका इस नवीनीकरण के संबंध में कोई सबूत नहीं है. अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के लिए उनकी सजा 12 साल 11 महीने से 17 साल एक महीने तक बढ़ा दी है. अदालत के तीनों न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से इस सजा की पुष्टि की. ब्राजील (Brazil) के पूर्व राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में भी दोषी ठहराया जा चुका है. अदालत की पुष्टि के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और अप्रैल 2018 से उन्होंने आठ साल 10 महीने की सजा काटनी शुरू कर दी थी.

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