हाफिज सईद की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ बदली
Advertisement

हाफिज सईद की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ बदली

हाफिज सईद की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ बदली

लाहौरः लाहौर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आतंकी संगठन जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद व चार अन्य की ओर से दाखिल की गयी याचिका की सुनवाई करने वाली पीठ को बदल दिया है. इन सभी ने आतंकवाद निरोधक अधिनियम के तहत अपनी घर में नजरबंदी के आदेश को चुनौती दी थी. अदालत के एक अधिकारी ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि न्यायाधीश सैयद काजिम रजा शम्सी की अगुवाई में अब एक दो सदस्यीय पीठ सईद की याचिका की सुनवाई करेगी.

लाहौर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सैयद मंसूर अली शाह ने न्यायाधीश सरदार मोहम्मद शमीम खान की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ को बदल दिया. न्यायाधीश खान ने इस मामले की पिछली सुनवाई 22 फरवरी को की थी.

अधिकारी ने बताया, ‘‘ सात मार्च को होने वाली सुनवाई पीठ में बदलाव के कारण नहीं हो सकी।’’ उन्होंने सईद के मामले में पीठ में बदलाव को एक ‘‘सामान्य मामला’’ करार दिया. उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई की तारीख कल अदालत द्वारा तय की जाएगी. पिछली सुनवाई में अदालत ने पंजाब सरकार को एक नोटिस जारी कर सात मार्च तक सईद की याचिका पर जवाब देने को कहा था.

मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता सईद , मलिक जफर इकबाल, अब्दुर रहमान आबिद, काजी काशिफ हुसैन और अब्दुल्ला उबैद ने वरिष्ठ वकील ए के डोगर के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर नजरबंदी को चुनौती दी थी.

Trending news